Shimla: कैबिनेट: नर्सिंग कॉलेज, Compassionate रोजगार नीति में बदलाव, Hydro प्रोजेक्ट रद्द

एआरबी टाइम्स ब्यूरो

शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए।

1. Compassionate Employment नीति में बदलाव:
कैबिनेट ने Compassionate नियुक्ति नीति में संशोधन करते हुए वार्षिक आय सीमा को ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹3 लाख कर दिया है। विधवाओं, अनाथों (45 वर्ष से कम आयु) और कर्तव्य के दौरान दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, 5% कोटे की सीमा न होने पर एक बार की छूट देकर नियुक्तियों की अनुमति दी जाएगी।

2. नर्सिंग कॉलेजों का विस्तार:
सिस्टर निवेदिता गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, शिमला में B.Sc. नर्सिंग सीटों की संख्या 60 से बढ़ाकर 100 की गई। साथ ही, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में नया B.Sc. नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी दी गई, जिसमें 60 छात्रों का वार्षिक प्रवेश होगा और 27 नए पद भी भरे जाएंगे।

3. महिला श्रमिकों को नाइट शिफ्ट में काम की अनुमति:
दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं को अब रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है। साथ ही, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत सभी महिला कर्मचारियों को मातृत्व सुविधाएं मिलेंगी।

4. मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए उप-समिति:
300 एकड़ के मेडिकल डिवाइस पार्क, नालागढ़ के विकास हेतु उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप-समिति बनाई गई है, जो 2 माह में रिपोर्ट देगी।

5. खनन नियमों में संशोधन:
H.P. Minor Minerals (Concession) Rules, 2015 में संशोधन कर रोड कटिंग व जलाशय परियोजनाओं के दौरान उत्पन्न सामग्री को आंतरिक उपयोग के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। शेष सामग्री की नीलामी तय प्रक्रिया के अनुसार होगी।

6. हवाई सेवा अनुबंध का विस्तार:
शिमला–धर्मशाला–शिमला उड़ान के लिए राज्य सरकार और एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन को 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक बढ़ाया गया।

7. हाइड्रो प्रोजेक्ट्स रद्द:
5 मेगावाट से कम क्षमता वाले 172 रुके हुए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को HIMURJA द्वारा रद्द किया गया है, जो अब पुनः विज्ञापित किए जाएंगे। साथ ही, भविष्य में 5 मेगावाट तक की परियोजनाओं के लिए 12% मुफ्त पावर रॉयल्टी और 1% स्थानीय क्षेत्र विकास फंड तय किया गया है।

8. 5 मेगावाट से अधिक के 22 प्रोजेक्ट रद्द:
जिन 22 परियोजनाओं पर Implementation Agreement नहीं साइन हुआ था, उन्हें भी रद्द किया गया है। शेष परियोजनाओं को नोटिस का जवाब देने के लिए 5 अगस्त 2025 तक का समय दिया गया है।

9. डिवेलपर्स से बातचीत हेतु समिति:
14 प्रोजेक्ट डिवेलपर्स के साथ बिना ब्याज के एडवांस प्रीमियम राशि की वापसी हेतु समझौता वार्ता के लिए समिति गठित की गई है।

10. कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की अवधि बढ़ाई:
कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार हेतु भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए 16 अगस्त 2026 तक एक साल की मियाद बढ़ा दी गई है।

11. सिरमौर जिले के लिए विकास योजना मंजूर:
सिरमौर जिले के धौलाकुआं माजरा योजना क्षेत्र के लिए मसौदा विकास योजना को मंजूरी मिली, जो प्राकृतिक संसाधनों और सुंदरता के संरक्षण के साथ-साथ सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी।

12. पटवार सर्कल पुनर्गठन:
कांगड़ा जिले में नलेटी पटवार सर्कल का पुनर्गठन करते हुए महल मसोट और बलाहर को तहसील परागपुर के पटवार सर्कल गढ़ में विलय किया गया है।

13. नशा विरोधी अभियान पर प्रस्तुति:
राज्य में नशे की बढ़ती समस्या पर आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा मंत्रिमंडल के समक्ष विस्तृत प्रस्तुति दी गई।

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