एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय तथा विशेष सत्र न्यायालय रोहड़ू ने दो अहम मामलों में ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं। हत्या के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी गोविन्दा को आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं, चिट्टा तस्करी के एक अन्य मामले में 34 वर्षीय रजनीश को 7 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी गई है।
🕵️ हत्या का मामला:
बिहार के मोतीहारी निवासी गोविन्दा पुत्र बोनी प्रसाद ने अपने साथी बिल्टू महतो की 30 मई 2022 को पीट-पीट कर हत्या कर दी थी। यह घटना तब सामने आई जब 2 जून को हेमलता, जो रोहड़ू के बान्सा गांव की निवासी हैं, ने स्टोर में शव देखा और पुलिस को सूचना दी।
जांच में पता चला कि दोनों मजदूरी का काम करते थे और किसी कहासुनी के बाद गोविन्दा ने बिल्टू की हत्या कर दी और बिहार फरार हो गया। पुलिस टीम ने उसे पकड़ कर अदालत में पेश किया। 22 गवाहों की गवाही और पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने गोविन्दा को दोषी करार दिया।
🚔 चिट्टा तस्करी का मामला:
18 जनवरी 2024 को गुप्त सूचना के आधार पर रोहड़ू पुलिस ने चिढ़गांव रोड बाईफर्केशन पॉइंट पर रजनीश की गाड़ी से 120 ग्राम चिट्टा बरामद किया। जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। जुर्म साबित होने पर विशेष सत्र न्यायालय ने उसे 7 साल कठोर कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना न देने की स्थिति में 1 साल अतिरिक्त सजा सुनाई गई।
दोनों मामलों की पैरवी उप जिला न्यायवादी सुचित्रा अग्रवाल द्वारा की गई।
