एआरबी टाइम्स ब्यूरो
कुल्लू। विशेष न्यायाधीश–I कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत दो आरोपियों को कुल्लू चरस तस्करी मामला में दोषी ठहराया है। दोषियों के नाम कुलदीप सिंह पुत्र धर्म सिंह (जिला हमीरपुर) और केवल राज पुत्र चमन प्रकाश (जिला मंडी) हैं। दोनों को धारा 20(बी)(ii)(C), 25 और 29 के अंतर्गत दोषी पाया गया। इस बात की जानकारी देते हुए ज़िला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि अदालत ने प्रत्येक आरोपी को:
धारा 20(बी)(ii)(C) के तहत 13 वर्ष कठोर कारावास और ₹1,30,000 जुर्माना
धारा 25 के तहत 13 वर्ष कठोर कारावास और ₹1,30,000 जुर्माना
धारा 29 के तहत 13 वर्ष कठोर कारावास और ₹1,30,000 जुर्माना
सुनाया है। जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं समानांतर रूप से चलेंगी।
अदालत ने इस अपराध में प्रयुक्त ऑल्टो कार (HP01H-2014) को भी जब्त करने के आदेश दिए हैं।
कैसे हुआ चरस की बरामदगी?
दिनांक 25 सितंबर 2020 को सुबह 11:30 बजे, पुलिस पोस्ट जरी (जिला कुल्लू) के एएसआई पुष्प देव के नेतृत्व में टीम ने शारनी क्षेत्र में नाकाबंदी की थी। इस दौरान जरी की ओर से आ रही ऑल्टो कार को रोका गया, जिसमें कुलदीप सिंह चालक और केवल राज यात्री था।
तलाशी के दौरान 3 किलोग्राम 510 ग्राम चरस बरामद हुई। इस पर थाना सदर कुल्लू में एफआईआर नंबर 284/2020 दर्ज कर मामला दर्ज किया गया।
फरार और बरी आरोपी:
सोभा राम उर्फ राज बहादुर, जो इस चरस सप्लाई में शामिल था, फरार है और अदालत द्वारा घोषित अपराधी घोषित किया गया है।
वहीं, अमिश कुमार उर्फ जोली को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
अभियोजन पक्ष की कार्रवाई:
मामले को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 16 गवाहों को अदालत में पेश किया, जिसके आधार पर यह फैसला सुनाया गया।
