एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के कोटखाई की गुड़िया से जुड़े मामले में सूरज की पुलिस हिरासत में हत्या के लिए आईजी जहूर जैदी सहित आठ पुलिसकर्मियों को सीबीआई कोर्ट चंडीगढ़ ने दोषी करार दिया है। मामला चार जुलाई 2017 का है। इसमें कोटखाई की छात्रा के गायब होने की शिकायत दर्ज हुई थी, जिसका शव दो दिन बाद जंगल में मिला था। इस मामले में एसआईटी ने स्थानीय युवक समेत पांच मजदूरों को गिरफ्तार किया, जिनमें नेपाली युवक सूरज भी शामिल था और जिसकी कोटखाई थाने में 18 जुलाई 2017 को मौत हो गई थी।
पुलिस हिरासत में हत्या के मामले में सीबीआई कोर्ट ने आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिनमें पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के आईपीएस आईजी जहूद हैदर जैदी, दीप चंद शर्मा, मोहन लाल, सूरत सिंह, मनोज जोशी, राजिंद्री सिंह, रफी मोहम्मद व रंजीत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जबकि हिमाचल के एसपी डीडब्लयू नेगी को बरी कर दिया गया है।
पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद यह मामला मामला सीबीआई को सौंप दिया गया था और जिसकी जांच में सूरज की मौत पुलिस प्रताड़ना के कारण होने की पुष्टि हुई थी। इसी आधार पर सीबीआई ने आईजी जैदी सहित मामले से जुड़े नौ अन्य पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ हत्या और सबुतों की नष्ट करने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जिसके बाद 2017 में इस मामले को शिमला जिला अदालत से चंडीगढ़ सीबीआई अदालत में भेजा गया।