Mandi: मंडी कोर्ट ने हुकम राम को 4 साल की सजा और ₹40,000 का जुर्माना सुनाया

एआरबी टाइम्स ब्यूराे

मंडी। NDPS एक्ट के तहत मंडी की विशेष अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। विशेष न्यायालय-1, मंडी ने हुकम राम, पुत्र नरोतम राम, निवासी ठिगलि, डाकघर थाचि, जिला मंडी को NDPS अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत दोषी करार देते हुए चार वर्ष का कठोर कारावास और ₹40,000 का आर्थिक दंड सुनाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने जानकारी दी कि 16 जून 2019 को पुलिस टीम गश्त और नाकाबंदी के लिए बिंद्रबनी में तैनात थी। दोपहर करीब 1:05 बजे, एक व्यक्ति मोटरसाइकिल (HP32A-5047) से आया, जिसे जांच के लिए रोका गया। संदिग्ध व्यवहार के चलते पुलिस ने उसके जूतों की तलाशी ली और वहां से 418 ग्राम चरस बरामद की गई।

बरामदगी की प्रक्रिया स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में पूरी की गई, और एनसीबी-1 फॉर्म सहित सभी कानूनी औपचारिकताएं निभाई गईं। बाद में आरोपी के खिलाफ चालान अदालत में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज करवाए, जिनके आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया।

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