एआरबी टाइम्स ब्यूरो
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने रितिक पुत्र अशोक कुमार गांव व डाकघर चगांव तहसील निचार जिला किन्नौर को नाबालिक लड़की के साथ धोखाधडी व बार-बार शारीरिक शोषण करने के जुर्म में 20 वर्ष सशक्त कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि वर्ष 2022 में जब पीडिता की उम्र 15 वर्ष के करीब थी तो ट्यूशन से लौटकर बस के लिए खडी थी, तो आरोपी उसके पास आया और पीड़िता के साथ बातचीत शुरू करके, उसे थोड़ी दूरी तक ले गया। 6 फरवरी 2022 को आरोपी दुबारा बस स्टैंड आया। जहां पर पीडिता बस का इंतजार कर रही थी और उसे वहां से थोडी दूरी पर ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद भी आरोपी ने पीडिता के साथ अनेक बार शारीरिक संबंध बनाये, फिर कुछ दिन बाद रितिक व रविकान्त पीडिता व उसकी बहन को लेकर जंगल गए व पूरी रात आग जला कर वहीं रहे, जिस पर पीडिता के घरवालों ने पुलिस में गुमशुदगी की सूचना दी। जांच में पाया गया कि आरोपी रितिक, पहले से ही शादीशुद्धा था और उसके बच्चे भी हैं। ट्रायल के दौरान कुल 22 गवाहों के ब्यान कलमबन्द किए गए। अदालत ने सभी साक्ष्यों, दस्तावेजों व दोनों पक्षों की दलीलों को सुजने के बाद यह फैसला सुनाया।
