एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने आज एक अहम निर्णय में भजन सिंह उर्फ अंकू (उम्र 21 वर्ष), निवासी गांव करालटा, तहसील ननखड़ी, जिला शिमला को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास और ₹10,000/- जुर्माने की सजा सुनाई।
उप-जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि यह मामला 04 नवम्बर 2021 को सामने आया, जब पीड़िता अपने परिवार संग मेले में गई थी और एक रिश्तेदार के घर पर रुकी थी। आरोपी, जो पीड़िता की बड़ी बहन का देवर है, वहीं ठहरा हुआ था। रात के समय उसने पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। यही नहीं, 10 दिसम्बर 2021 को वह पीड़िता के घर पहुंचा और फिर शारीरिक संबंध बनाकर रात के तीन बजे भाग गया।
कुछ समय बाद पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर वह शिमला अस्पताल पहुंची, जहां उसे गर्भवती पाया गया। पुलिस जांच में भ्रूण का डीएनए आरोपी से मेल खा गया और रासायनिक विश्लेषण में आरोपी को भ्रूण का जैविक पिता सिद्ध किया गया। मामले की गहराई से जांच के बाद थाना ननखड़ी में एफआईआर दर्ज की गई।
अदालत में 14 गवाहों के बयान दर्ज हुए, जिसमें पीड़िता की गवाही और डीएनए रिपोर्ट सबसे निर्णायक साक्ष्य रहे। न्यायालय ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत अपराधी करार देते हुए न्यूनतम 20 वर्ष की सजा सुनाई, जो कानून के अंतर्गत ऐसे मामलों के लिए अनिवार्य है।
