एआरबी टाइम्स ब्यूरो
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (POCSO COURT) किन्नौर, स्थित रामपुर ने बुधवार को फैसला सुनाया, जिसमें सोशल मीडिया पर भरोसा दिलाकर नाबालिग से कई बार दुष्कर्म करने वाले आरोपी दिनेश कुमार उर्फ नीटू (पुत्र नरेन्द्र, निवासी करतोट, तहसील रामपुर, जिला शिमला) को अदालत ने 20 वर्ष के साधारण कारावास और ₹10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई।
इस मामले में जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी श्री कमल चन्देल ने बताया कि पीड़िता, जिसकी उम्र उस समय 16 वर्ष थी, सोशल मीडिया के माध्यम से आरोपी के संपर्क में आई थी। आरोपी ने शादी का झांसा देकर उससे संबंध बनाए। वह पीड़िता को कई बार जंगल में ले गया, जहां उसने दुष्कर्म किया। इससे पीड़िता दो बार गर्भवती भी हो गई।
जब पीड़िता ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और शादी से इंकार कर दिया। पीड़िता ने पूरी घटना अपनी मां को बताई, जिसके बाद पुलिस थाना झाकड़ी में मामला दर्ज किया गया।
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कुल 17 गवाहों के बयान दर्ज किए। पीड़िता के स्पष्ट बयान और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। साथ ही अदालत ने पीड़िता को ₹2 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश भी दिए। सरकारी पक्ष की ओर से इस केस की प्रभावी पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने की।
