Himachal : हेरोइन तस्कर की 1.06 करोड़ की संपत्ति जब्त, NDPS एक्ट में कांगड़ा पुलिस की सख्त कार्रवाई

कांगड़ा। हिमाचल में नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए कांगड़ा पुलिस ने एक हेरोइन तस्कर की 1.06 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई NDPS अधिनियम की धारा 68(एफ) के तहत की गई है, जिसे SAFEM और NDPSA दिल्ली की स्वीकृति भी प्राप्त हुई है।

आरोपी पवन देहरा तहसील के अरला गांव का निवासी है। उसे 6 नवंबर 2024 को 26.10 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ थाना कांगड़ा में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार, आरोपी पर 2019 से 2023 तक NDPS एक्ट के तहत पांच केस दर्ज हैं। हर केस में नशीले पदार्थ बरामद हुए थे। पुलिस लंबे समय से उस पर नजर रखे हुए थी। जांच में सामने आया कि आरोपी के पास दो आलीशान मकान, अन्य अचल संपत्तियां, और 18.36 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने हैं। इन सभी को कुल मिलाकर 1.06 करोड़ रुपये मूल्य की अवैध संपत्ति के रूप में जब्त किया गया है।

पुलिस ने कहा कि जिले में नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसी अवैध संपत्तियों को जब्त करने का अभियान आगे भी तेज किया जाएगा। यह कांगड़ा पुलिस की नशा कारोबारियों के खिलाफ दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले रक्कड़ क्षेत्र में एक तस्कर की 1.25 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी। हिमाचल में खासकर चिट्टा तस्करी के बढ़ते मामलों के बीच, यह कार्रवाई तस्करों के लिए कड़ा संदेश है। ऐसी ही मुहिम शिमला, मंडी और कुल्लू जिलों में भी चल रही है।

 

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