शिमला। हिमाचल प्रदेश विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता (स्कूल न्यू) को कक्षा 6वीं से 12वीं तक पढ़ाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। यह आदेश भर्ती एवं पदोन्नति (R&P) नियमों और शिक्षा कोड के प्रावधानों को दोहराते हुए जारी किए गए हैं। अब तक प्रवक्ता (स्कूल न्यू) केवल 11वीं और 12वीं कक्षा को ही पढ़ा रहे थे, लेकिन निदेशालय ने अधिसूचना में कहा है कि उन्हें निचली कक्षाओं में भी पढ़ाने की पात्रता है और स्कूल प्रिंसिपलों को इस आदेश का तत्काल प्रभाव से सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा।
R&P नियमों के अनुसार, लेक्चरर (स्कूल न्यू) स्नातकोत्तर विषय 11वीं व 12वीं को और स्नातक स्तर के विषय 6वीं से 10वीं तक पढ़ा सकते हैं। शिक्षा कोड के अनुसार, स्कूल प्रधानाचार्य को यह अधिकार है कि वे संस्थागत जरूरतों के अनुसार शिक्षण कार्यों का आवंटन करें। निदेशालय ने स्पष्ट किया कि यह कदम शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखने और मानव संसाधन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रवक्ता को निचली कक्षाओं में पढ़ाने की जिम्मेदारी देना पूरी तरह से प्रशासनिक और नियमों के अनुसार उचित है।
⚠️ स्कूलों को चेतावनी:
निदेशालय ने सभी स्कूलों से कहा है कि वे शिक्षण कार्यों में अनावश्यक सीमाओं और गलत व्याख्या से बचें। आदेशों का तुरंत प्रभाव से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि छात्रों को विषय विशेषज्ञों से बेहतर शिक्षण मिल सके।
