Mandi: चरस और अफीम बरामद, आरोपी को 17 साल कैद व ₹1,70,000 जुर्माने की सजा

एआरबी टाइम्स ब्यूरो, मंडी

विशेष न्यायालय-1, मंडी ने NDPS अधिनियम के तहत आरोपी तूले सिंह, निवासी बनाल, बंजार, कुल्लू को दोषी ठहराते हुए 17 वर्ष के कठोर कारावास और ₹1,70,000 का जुर्माना सुनाया। यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया तो अतिरिक्त 2 वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।

जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 26 मई 2019 को रात करीब 8:15 बजे थाना जोगिंद्रनगर की पुलिस NH-154 पर गश्त के दौरान आरोपी की कार (HP01C-0612) को रोक कर जांच की। तलाशी में वाहन से 6 किलो 324 ग्राम चरस (कैनाबिस) और 413 ग्राम अफीम (ओपियम) बरामद हुई। आरोपी ने अन्य सहयोगियों के नाम बताए, लेकिन साक्ष्यों के अभाव में उन्हें न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष ने कुल 22 गवाहों के बयान कलमबद्ध कराए। न्यायालय ने साक्ष्यों और वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 और 20 के तहत दोषी ठहराया।

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