Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • Himachal Ambulance Workers Protest : आज रात 8 बजे से 108-102 कर्मियों की हड़ताल, सेवाएं होंगी प्रभावित
    • Kangra Earthquake Mockdrill : भूकंप आए तो क्या करें? बिलासपुर में मॉक ड्रिल से लोगों को सिखाए गए उपाय
    • Aapda Jagrukta Diwas : भूकंप जैसे हालात में क्या करें? थुनाग वानिकी कॉलेज में छात्रों ने सीखी खास ड्रिल
    • Punjab BJP Office Grenade Attack: 5 आरोपी गिरफ्तार, रोहड़ू का युवक भी शामिल, ISI लिंक के संकेत
    • Solan RLA Scam: वाहन पंजीकरण फर्जीवाड़े में क्लर्क समेत 6 गिरफ्तार
    • Kullu Accident: सोझा के पास खाई में गिरी टेंपो ट्रैवलर, 4 पर्यटकों की मौत, 18 घायल
    • दैनिक राशिफल 05 अप्रैल 2026 | मेष से मीन तक पढ़ें
    • Jubbal News : हमरान और अपर प्रेम नगर संपर्क मार्ग जनता को समर्पित, रोहित ठाकुर ने किया उद्घाटन
    Facebook X (Twitter)
    एआरबी टाइम्स
    • होम
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
        • रामपुर बुशहर
        • रोहड़ू
      • कांगड़ा
      • किन्नौर
      • सोलन
      • सिरमौर
      • हमीरपुर
      • बिलासपुर
      • कुल्लू
      • चंबा
      • मंडी
      • ऊना
    • देश
    • राजनीति
    • क्राइम
      • अदालत
    • शिक्षा
      • करियर एवं रोजगार
    • स्वास्थ्य
    • स्पोर्ट्स
      • आईपीएल-2025
      • आईपीएल-2026
    • मौसम
    • राशिफल
    एआरबी टाइम्स
    अदालत

    Rampur Bushahr: जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी को बीस साल कैद व जुर्माने की सजा

    ARB Times TeamBy ARB Times TeamSeptember 25, 2025Updated:November 15, 2025No Comments
    Facebook Twitter WhatsApp Pinterest LinkedIn Reddit Tumblr Email
    Follow Us
    Facebook X (Twitter)

     

    एआरबी टाइम्स ब्यूरो

    रामपुर बुशहर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय पोक्सो कोर्ट किन्नौर स्थित रामपुर ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी रोशन लाल पुत्र मनोहर लाल गाँव डोबाथाना डाकघर शिवान तहसील कुमारसैन जिला शिमला उम्र 35 साल को पोक्सो अधिनियम की धारा के तहत 20 वर्ष की कठोर कारावास और 10,000 रूपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।
    फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने बताया कि पीड़िता जिसकी उम्र 14 वर्ष थी जो दिनांक 23-11-2024 को अपने गांव मे एक शादी समारोह मे गई थी। जहां पर आरोपी ने इसे अपनी गाड़ी में अपने घर ले गया और वहां पर पीडिता के साथ आरोपी ने कई बार जबरदस्ती गलत काम किया और अगले दिन सुबह 5 बजे आरोपी ने पीड़िता को अपनी गाड़ी में बैठाकर इसके घर के पीछे छोड़ दिया तथा आरोपी ने पिड़िता को धमकी दी कि इस बारे में अगर किसी को बतलाया तो ठीक नहीं होगा। जिस पर यह काफी डरी हुई थी जो घर पहुंचते ही पीड़िता ने इस घटना बारा अपनी माता को बताया जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच अमल में लाई। अदालत ने कुल 17 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किये। पीड़िता के ब्यान व अन्य सबूतों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। सरकार की तरफ से मुकदमें की पैरवी उप -जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने की।

    #ChildProtection #CourtVerdict #CrimeAgainstWomen #HimachalPradeshNews #IndiaNews #IndianJudiciary #JusticeForVictims #LegalNews #MinorRapeCase #POCSOAct #RapeConviction #RoshanLalCase #SexualAssault #ShimlaCrime #StopChildAbuse
    Share. Facebook Twitter WhatsApp Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    ARB Times Team
    • Website

    Related Posts

    Solan News : नाबालिग के अपहरण-दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा, जानें पूरा मामला

    March 31, 2026

    Solan : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 40 हजार जुर्माना

    March 28, 2026

    Dharamshala : महिला पर जानलेवा हमले के दोषी को 10 साल की सजा, ₹44 हजार जुर्माना

    March 23, 2026

    Himachal High Court : आउटसोर्स नर्स भर्ती पर सरकार को फटकार, 20 हजार जुर्माना

    March 17, 2026

    राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च 2026: सभी लंबित मामलों का त्वरित निपटान

    February 26, 2026

    रोहड़ू विशेष सत्र न्यायालय का बड़ा फैसला: NDPS एक्ट में दो आरोपियों को 5-5 वर्ष की सजा

    February 26, 2026

    Rohru : चेक बाउंस मामले में दोषी को 8 महीने की कैद, दो लाख का जुर्माना

    February 23, 2026

    Mohali Murder Case : 4 साल बाद हिमाचल के युवक समेत दो दोषियों को उम्रकैद, 2.80 लाख जुर्माना

    February 19, 2026

    Shimla POCSO Case : नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की सजा

    February 16, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    April 2026
    MTWTFSS
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930 
    « Mar    
    Categories
    Archives
    About us

    ARB Times एक स्वतंत्र डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत 19 जनवरी 2024 को हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर से एक फेसबुक न्यूज चैनल के रूप में हुई। विश्वसनीयता और जनसरोकार को प्राथमिकता देते हुए, हमने 15 जनवरी 2025 को अपनी न्यूज वेबसाइट लॉन्च की। हमारा उद्देश्य केवल खबरें देना नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक समस्याओं सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन से जुड़े मुद्दों को सामने लाना है। हमारा मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचना नहीं, बल्कि जनता की आवाज बनने की जिम्मेदारी भी है।

    हमारा फोकस:

    • स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रासंगिक खबरें
    • जनसरोकार और विकास से जुड़े मुद्दों को उजागर करना
    • पाठकों की भागीदारी को बढ़ावा देना
    • सत्य, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पत्रकारिता

    Contact Us:

    📞 9882210413
    ✉️ editor@arbtimes.in
    ✉️ arbtimeshp@gmail.com

    Our Visitor

    1 0 2 8 4 6
    Users Today : 64
    Total Users : 102846
    Total views : 207760
    Useful links

    🛡️ Government Links

    • भारत सरकार पोर्टल
    • हिमाचल प्रदेश सरकार
    • हिमाचल पुलिस
    • हिमाचल प्रदेश सचिवालय
    • राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)
    • RTI Online
    • Election Commission of India

    🎓 Education & Universities

    • हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU)
    • सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश (CUHP)
    • सरदार पटेल विश्वविद्यालय (SPU)
    • IGMC शिमला
    • HP Technical University

    💼 Jobs & Services

    • राष्ट्रीय रोजगार सेवा (NCS)
    • हिमाचल रोजगार पोर्टल
    • HPPSC (लोक सेवा आयोग)
    • HPSSSB (कर्मचारी चयन आयोग)
    • MyGov India
    • UIDAI - आधार सेवा
    Home Top Crime Politics
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • About us
    • Contact us
    • Privacy Policy 
    • Disclaimer
    © 2026 ARB Times. All Rights Reserved.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.