एक लाख से कम आय वाले मुफ्त कानूनी सहायता के पात्र, रिकांगपिओ में विधिक साक्षरता शिविर में बोले-एसीजेएम

एआरबी टाइम्स, ब्यूरो

रिकांगपिओ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और एसीजेएम किन्नौर जितेंद्र कुमार ने विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी से अवगत करवाना है। उन्होंने उपस्थित लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि महिला और बच्चे, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोग, औद्योगिक कामगार, बड़े पैमाने पर आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप व औद्योगिक आपदा से पीड़ित, विकलांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं है मुफ्त कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी गरीब और कमजोर वर्ग का व्यक्ति टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क स्थापित कर निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। निःशुल्क कानूनी सेवाओं का तात्पर्य है समाज के उन गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, श्रम कानून, मोटर वाहन अधिनियम के बारे और यातायात नियमों के उल्लंघन व जुर्माने की विस्तृत जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर अधिवक्ता दीपक, तहसील कल्याण अधिकारी पूह मनोज नेगी व बाल कल्याण समिति कल्पा से प्रवीण कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।

 

रिकांगपिओ में विधिक साक्षरता शिविर की अध्यक्षता करते एसीजेएम।

 

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