Shimla: हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले: ओबीसी आरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत व रोजगार पर अहम निर्णय

एआरबी टाइम्स ब्यूरो

शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने शहरी निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा, जो ओबीसी आबादी का सटीक डाटा तैयार करेगा।

मानसून सत्र का ऐलान:
कैबिनेट ने राज्यपाल को 18 अगस्त से 2 सितंबर 2025 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने की सिफारिश की।

शिक्षा क्षेत्र में राहत:
TGT और JBT पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है।
साथ ही सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी तकनीकी संस्थानों में अनाथ बच्चों के लिए प्रति कोर्स एक सीट आरक्षित की जाएगी।

स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार:
दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 290 अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को मंजूरी दी गई।

न्यायिक व प्रशासनिक भर्तियां:
बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में विधि अधिकारी (अंग्रेजी) के पांच और विधि अधिकारी (हिन्दी) के दो पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई।
इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने भरमौर, पांगी और स्पिति मंे एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के कार्यालयों में अनुसंधान अधिकारी के तीन पद सृजित कर इन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।

आपदा राहत:
भारी बारिश से प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में किराया सहायता के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में ₹5,000 और शहरी क्षेत्रों में ₹10,000 प्रतिमाह (अधिकतम 6 माह) की डीबीटी सहायता दी जाएगी।

अवैध गतिविधियों पर लगाम:
डिस्टिलरी, बॉटलिंग व ब्रेवरी प्लांट्स में दो होम गार्ड्स की तैनाती और हर प्लांट पर एक्साइज ऑफिसर की नियुक्ति का निर्णय।

खनन से आय और रोजगार:
कैबिनेट ने कांगड़ा की 10 और बिलासपुर की 11 लघु खनिज खदानों की नीलामी की स्वीकृति दी, जिससे ₹18.82 करोड़ की आय और रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद:
₹50 करोड़ से अधिक निवेश वाले पर्यटन प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति देने हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में परिषद गठित की जाएगी।

HIM BUS CARD:
नि:शुल्क या रियायती यात्रा सुविधा पाने वाले पात्र लाभार्थियों को HIM BUS CARD जारी करने को HRTC को स्वीकृति मिली।

Sadbhawana Scheme – Phase II:
1 सितंबर से तीन माह के लिए 30,000 लंबित मामलों के समाधान हेतु ‘सद्भावना विरासत समाधान योजना 2025’ का दूसरा चरण शुरू होगा।

निर्माण वाहनों के लिए नीति:
पंजीकरण रहित निर्माण उपकरण वाहनों को एकमुश्त टैक्स व 50% पेनल्टी देकर तीन माह में वैध कराया जा सकेगा। इससे लगभग 2,795 वाहन मालिकों को लाभ मिलेगा।

सरकारी भवनों का उपयोग:
खाली सरकारी भवनों के समुचित उपयोग हेतु तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी गई। एक नोडल एजेंसी का गठन भी होगा।

जल दरें समान:
सोलन नगर निगम क्षेत्र में अब जल शक्ति विभाग की दरें ही सभी सेवा प्रदाताओं के लिए लागू होंगी। इससे हजारों उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

नादौन से क्षेत्र विलोपन और लॉटरी संचालन:
हमीरपुर जिले की नगर परिषद नादौन से स्टेडियम अमतर और पंचायत घर बेला को हटाने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रदेश में लॉटरी संचालन शुरू करने की स्वीकृति दी गई।

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