मध्यस्थता से मिलेगा न्याय: हिमाचल में 30 जुलाई तक लंबित मामलों का समाधान

रिकांगपिओ | हिमाचल प्रदेश में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 1 जुलाई से 30 जुलाई तक मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सहायक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी किन्नौर जितेन्द्र सैनी ने दी। इस अभियान के तहत राज्य भर की तालुका अदालतों में लंबित मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है।

🧾 समाधान योग्य प्रमुख मामले:

क्रिमिनल कम्पाउन्डेबल अपराध
एन.आई. एक्ट की धारा 138 से संबंधित चेक बाउंस मामले
मनी रिकवरी केस
वाहन दुर्घटना मुआवजा
श्रम विवाद
बिजली और पानी के बिल
वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर)
भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले
वेतन, पेंशन और सेवा संबंधी विवाद
राजस्व और दीवानी मामले जैसे किराया, विशिष्ट प्रदर्शन, हिदायत आदि

📍 संपर्क स्थल:
न्यायिक न्यायालय परिसर, रामपुर बुशहर
न्यायिक न्यायालय परिसर, रिकांगपिओ (किन्नौर)
न्यायिक न्यायालय परिसर, आनी (जिला कुल्लू)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रिकांगपिओ (किन्नौर)

☎️ संपर्क जानकारी:
अधिक जानकारी के लिए फोन करें: 01786-223605
या ईमेल करें: secy-dlsa-kin-hp@nic.in

 

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