एआरबी टाइम्स ब्यूरो
किन्नौर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जितेन्द्र सैनी ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर, 2025 को किया जाएगा।
इस लोक अदालत में निम्न प्रकार के मामलों को प्रस्तुत किया जा सकता है:
धारा 138 के अंतर्गत एन.आई. अधिनियम से संबंधित मामले
मनी रिकवरी (धन-वसूली)
श्रम विवाद
बिजली और पानी से संबंधित मामले
भरण-पोषण
अन्य आपराधिक (कंपाउन्डेबल) व दीवानी विवाद
इसके अतिरिक्त न्यायालयों में लंबित निम्नलिखित मामलों को भी लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है:
क्रिमिनल कंपाउन्डेबल अपराध
एन.आई. अधिनियम की धारा 138 से जुड़े केस
वाहन दुर्घटना से संबंधित दावे
वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर)
भूमि अधिग्रहण
वेतन, भत्ते व सेवा संबंधी विवाद
सेवानिवृत्ति से जुड़े मामले
राजस्व मामले (जिला और उच्च न्यायालय में लंबित)
किराया, सुखभोग अधिकार, हिदायत संबंधी, विशिष्ट प्रदर्शन सूट जैसे दीवानी मामले
समाधान के इच्छुक व्यक्ति निम्न न्यायिक परिसरों से संपर्क कर सकते हैं:
न्यायिक न्यायालय परिसर, रामपुर बुशैहर
न्यायिक न्यायालय परिसर, रिकांगपिओ (जिला किन्नौर)
न्यायिक न्यायालय परिसर, आनी (जिला कुल्लू)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय, रिकांगपिओ (जिला किन्नौर)
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
फोन: 01786-223605
ईमेल: secy-dlsa-kin-hp@gov.in
