एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश में कॉलेजों में अनुबंध पर कार्यरत असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ अब नहीं मिलेगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि अनुबंध सेवा अवधि को सेवा लाभ की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 के तहत लिया गया है, जो 20 फरवरी 2025 से प्रभावी होगा। निदेशक डॉ. अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि कॉलेज प्रिंसिपल्स ओपीएस के तहत लाभ लेने वाले शिक्षकों की सूची केवल नियमित तिथि के आधार पर तैयार करें। अधिनियम की धारा 6(2) के अनुसार, केवल नियमित कर्मचारी ही सेवा संबंधी लाभों के लिए पात्र होंगे।
🚫 पहले की सभी अनुमतियां रद्द
पूर्व में मई 2023 और जून 2024 में वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों के तहत कुछ प्रवक्ताओं ने अनुबंध सेवा को ओपीएस में शामिल कर पेंशन लाभ लिए थे, लेकिन अब वे सभी पूर्व आदेश प्रभावहीन हो गए हैं। अनुबंध सेवा की गणना अब पेंशन पात्रता में नहीं की जाएगी। नए नियमों के तहत यह भी कहा गया है कि अनुबंध सेवा पर पहले से मिले सेवा लाभ भी वापस लिए जाएंगे। इससे प्रवक्ताओं को सेवानिवृत्ति लाभ में कटौती या ओपीएस पात्रता से बाहर होने जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।
