एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश में अब पुलिस कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की भर्ती राज्य काडर के तहत होगी। पुलिस संशोधन विधेयक 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह अधिनियम राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। इससे भर्ती प्रक्रिया में एकरूपता आएगी और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा के शीत सत्र के दौरान यह विधेयक पारित हुआ था। समवर्ती सूची से जुड़े विषय होने के कारण राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने इसे राष्ट्रपति को भेजा था। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद प्रधान सचिव (विधि) शरद कुमार लगवाल ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब ग्रेड-दो के गैर राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की भर्ती जिनमें कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल शामिल हैं, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा की जाएगी। इससे राज्य में पुलिस बल की चयन प्रक्रिया और अधिक व्यवस्थित होगी।
संशोधन के अनुसार, पुलिस अधिनियम की धारा 65 की उपधारा 3 में बदलाव किया गया है। अब सरकारी कर्तव्य के निर्वहन के दौरान किसी भी लोक सेवक की गिरफ्तारी सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं हो सकेगी। इससे ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। वहीं, अब तक जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण में केवल वरिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारी ही नियुक्त किए जाते थे। लेकिन अब यदि निर्धारित रैंक के अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं तो सरकार को कनिष्ठ सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार भी मिलेगा।
