नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही Skill Development Scheme के तहत अब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए अब हर आवेदक को आधार नंबर या आवेदन रसीद प्रस्तुत करनी होगी। सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि जिनके पास फिलहाल आधार नंबर नहीं है, उन्हें पहले आधार के लिए आवेदन करना होगा। इस दौरान, वे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या अन्य वैकल्पिक पहचान दस्तावेज जमा करके अस्थायी रूप से योजना का लाभ ले सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आधार की अनुपलब्धता या प्रमाणीकरण में विफलता के कारण किसी भी पात्र दिव्यांग को योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।
Aadhaar अनिवार्यता किन लाभों के लिए है : नेशनल एक्शन प्लान फॉर स्किल डेवलपमेंट के तहत परिवहन भत्ता, भोजन, आवास और नकद सहायता प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।
कब शुरू हुई थी योजना? भारत सरकार ने 2015 में दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए इस योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को उच्च गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग देकर उन्हें स्वरोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
आधार नामांकन के लिए निर्देश : मंत्रालय ने सभी संबद्ध एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे फेसिलिटेशन सेंटर या आधार नामांकन केंद्र स्थापित करें या स्वयं रजिस्ट्रार बनें, जिससे दिव्यांगजनों को आधार कार्ड नामांकन और अपडेट की सुविधा आसानी से मिल सके।
