बंधुआ मजदूरी व बाल मजदूरी करवाने वालों की सूचना दें-अनुपम कश्यप

बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 की धारा 13 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता समिति 

 एआरबी टाइम्स ब्यूरो

शिमला। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम 1976 की धारा 13 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बंधुआ मजदूरी प्रथा एवं बाल मजदूरी पर विस्तृत चर्चा की गई और बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी करवाने वालों की जानकारी समिति के सदस्यों से सांझा करने की बात कही, ताकि ऐसे लोगों पर कार्यवाही की जा सके। 

उपायुक्त ने कहा कि जिला शिमला में बंधुआ मजदूरी का अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि समिति में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की भूमिका अहम होती है बंधुआ मजदूरी प्रथा एवं बाल मजदूरी गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और इस तरह के मामले नजरअंदाज नहीं किये जा सकते। 

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द श्रमिकों को उनके अधिकारों के प्रति एवं बंधुआ मजदूरी प्रथा तथा बाल मजदूरी पर कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए ताकि श्रमिकों को उनके अधिकारों की जानकारी मिल सके। 

बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रोटोकॉल ज्योति राणा, जिला श्रम अधिकारी इंदर लाल नेगी एवं समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

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