Mandi: तेजाब का भंडारण व बिक्री केवल लाइसेंस के साथ वैध, 15 जनवरी तक करें आवेदन- उपायुक्त मंडी

एआरबी टाइम्स ब्यूरो, मंडी

उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने बताया कि भारत सरकार के पॉइजन एक्ट, 1919 एवं हिमाचल प्रदेश पॉइजन (पजेशन एंड सेल) नियम, 2014 के तहत तेजाब (एसिड) का भंडारण और बिक्री केवल वैध लाइसेंस के साथ ही वैध है। उन्होंने कहा कि लाइसेंस प्राप्त डीलर, शैक्षणिक संस्थान, अनुसंधान एवं चिकित्सा संस्थान, अस्पताल और औद्योगिक इकाइयों को तेजाब के भंडारण और उपयोग के लिए अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना होगा।

उपायुक्त ने सभी सरकारी और गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों, जहां प्रयोगशालाओं में तेजाब का प्रयोग होता है, डेंटल और नर्सिंग कॉलेज, आईआईटी, आईटीआई, आभूषण विक्रेता और सर्विस स्टेशनों को 15 जनवरी तक लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया। मंडी जिले में तेजाब की बिक्री करने वाले सभी विक्रेताओं के लिए भी लाइसेंस अनिवार्य है।

उन्होंने चेतावनी दी कि बिना लाइसेंस के तेजाब का भंडारण या बिक्री पाए जाने पर एक वर्ष तक की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर कोई संस्था या व्यक्ति एक से अधिक स्थानों पर तेजाब का भंडारण या बिक्री करता है, तो प्रत्येक स्थान के लिए अलग लाइसेंस लेना होगा।

लाइसेंस के लिए आवेदन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में सहायक दवा नियंत्रक के कार्यालय, तथा सरकाघाट और सुन्दरनगर में सहायक दवा निरीक्षकों के कार्यालय में किया जा सकता है। उपायुक्त ने दवा नियंत्रक अनूप शर्मा और दवा निरीक्षक पवन ठाकुर के साथ बैठक कर अधिकारियों को तेजाब की अवैध बिक्री रोकने के निर्देश भी दिए।

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