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Himachal Pradesh : चिट्‌टा तस्करी में बड़ी सजा: पांच दोषियों को 14-14 साल का कारावास

ARB Times DeskBy ARB Times DeskMarch 27, 2025Updated:November 9, 2025No Comments3 Mins Read
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एआरबी टाइम्स ब्यूरो
मंडी। हिमाचल में अदालत ने चिट्‌टा तस्करी में बड़ी सजा सुनाई है। मंडी में विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 268 ग्राम चिट्‌टा (हेरोइन) के साथ पकड़े गए पांच आरोपियों को दोष साबित होने पर 14-14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1.40 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर प्रत्येक को 16 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह फैसला एनडीपीएस एक्ट के तहत व्यावसायिक मात्रा में चिट्टा रखने के अपराध में सुनाया गया। दोषी पाए गए आरोपियों में जोगिंद्रनगर तहसील के जलपेहड़ गांव निवासी राजकुमार, धारंडा के प्रदीप, जनेड़ के जीत सिंह, बथेरी के मोहम्मद इरफान और सुनाग गांव के छविंद्र कुमार शामिल हैं। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों को ठोस मानते हुए यह सजा सुनाई। इस फैसले से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक कड़ा संदेश गया है। यह सजा ऐसे अपराधियों के लिए एक चेतावनी है जो युवाओं को नशे के दलदल में धकेल रहे हैं। अदालत का यह निर्णय समाज में नशा उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

पुलिस कार्रवाई : 20 दिसंबर 2023 को सदर थाना पुलिस का दल ब्राधीवीर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी कर रहा था। इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि नेरचौक की ओर से एक कार मंडी आ रही है, जिसमें पांच लोग बैठे हैं और वे चिट्टा तस्करी में लिप्त हैं। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए ब्राधीवीर स्थित अग्निशमन कार्यालय के पास नाका लगाया। जब संदिग्ध कार को रोका गया और तलाशी ली गई, तो चालक के फुटमैट के नीचे एक नीले रंग के बैग में प्लास्टिक के लिफाफे में 268 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके पर ही सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

अदालती कार्यवाही और फैसला

अदालत में अभियोजन पक्ष ने 16 गवाहों के बयान दर्ज करवाए, जबकि बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए। सभी गवाहों और सबूतों की जांच के बाद अदालत ने माना कि आरोपियों के खिलाफ आरोप संदेह से परे साबित हो चुके हैं। इसके चलते न्यायालय ने उन्हें कठोर दंड सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी ने दलील दी कि यह अपराध न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि समाज और युवा पीढ़ी के लिए गंभीर खतरा भी है। उन्होंने कहा कि नशे की लत युवाओं को दीमक की तरह खोखला कर रही है। ऐसे मामलों में कठोर सजा आवश्यक है। अभियोजन पक्ष ने बताया कि मंडी जिले में यह चिट्टे की व्यावसायिक मात्रा का पहला मामला है, और इस मात्रा से लगभग 3,000 लोगों को नशे की लत लग सकती थी।

 

#Chitta #CourtVerdict #Drug_Free #Drugs #himachalpradesh #Mandi #NDPSAct
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