एआरबी टाइम्स ब्यूरो | शिमला
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने वाहनों के शीशों पर अत्यधिक काली फिल्म या अंदर काले पर्दे लगाने को लेकर कड़ा निर्देश जारी किया है। प्रदेश पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 100(2) और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के नियम 100 के तहत ऐसे वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा।
सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब वाहन के फ्रंट विंडशील्ड पर कम से कम 70% विजिबिलिटी और साइड विंडो पर 50% विजिबिलिटी अनिवार्य है। निर्धारित मानकों से कम विजिबिलिटी होने पर वाहन चालक के खिलाफ मौके पर चालान किया जाएगा और काली फिल्म को हटाने के निर्देश भी दिए जाएंगे।
ये होगी कार्रवाई
पहली बार पकड़े जाने पर चालान: 500 रुपये
दूसरी बार पकड़े जाने पर चालान: 1500 रुपये
पुलिस कर्मियों को मौके पर ही काले पर्दे नष्ट करने के भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि वाहन मालिक उनका दोबारा उपयोग न कर सकें।हिमाचल प्रदेश पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और अपने वाहनों में अवैध काली फिल्म या पर्दे न लगाएं, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो और अनावश्यक कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
