एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 117 के अंतर्गत अधिसूचना जारी करते हुए आदेश दिया है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की सभी बसें तथा निजी बसें अब ठियोग बस स्टैंड से होकर ही गुजरेंगी और वहीं से संचालित होंगी।
उन्होंने बताया कि यह निर्णय सार्वजनिक हित में लिया गया है। इससे यात्रियों को बेहतर प्रतीक्षालय, सुरक्षित चढ़ने-उतरने की सुविधा मिलेगी तथा स्थानीय यातायात व्यवस्था में भी सुधार होगा।
