एआरबी टाइम्स ब्यूरो, रामपुर बुशहर
जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी की अदालत ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में ओम प्रकाश पुत्र हरि राम, निवासी गांव बटाहन, डाकघर कोठी गेहरी, तहसील बल्ह, जिला मंडी (हि.प्र.) को हत्या के प्रयास के गंभीर मामले में दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष के कारावास के साथ दस हजार रुपये जुर्माना तथा अन्य धाराओं के तहत अतिरिक्त कारावास और जुर्माने की सजा दी है। यह मामला वर्ष 2019 के एक जघन्य अपराध से जुड़ा है, जिसमें आरोपी ने 10 वर्षीय बच्ची की गला रेतकर हत्या करने का प्रयास किया था।
जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज, जिन्होंने इस मामले की पैरवी की, ने बताया कि मामला पुलिस थाना बल्ह में दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसकी सगी बहन की शादी आरोपी ओम प्रकाश से हुई थी, जो भारतीय सेना में कार्यरत है। ओम प्रकाश का अपनी पत्नी से अक्सर विवाद रहता था, जिसके चलते पत्नी अपने मायके में रह रही थी।
घटना 10 सितंबर 2019 की है। उस दिन आरोपी छुट्टी पर घर आया हुआ था। शाम लगभग साढ़े छह बजे शिकायतकर्ता की बेटी ईशा की आवाज आई – “मम्मी, अनु भैया ने मेरा गला छुरी से काट दिया।” यह सुनते ही वह दौड़कर घर पहुंची और देखा कि आरोपी अनु उर्फ ओम प्रकाश ने बच्ची को मक्के के खेत में फेंक दिया था। आरोपी की माता ने घायल बच्ची को खेत से बाहर निकाला। पूछताछ में बच्ची ने बताया कि आरोपी ने उससे पूछा था कि क्या उसकी मासी का फोन आया था, जिस पर बच्ची ने जवाब दिया कि “मम्मी ने मना किया है, आप यहाँ से चले जाओ।” इस बात पर आरोपी ने बच्ची पर हमला कर दिया।
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की, गवाहों के बयान दर्ज किए, घटनास्थल से रक्त के नमूने और खून से सने कपड़े जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे। ठोस साक्ष्यों और चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।
