एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला
प्रदेश सरकार ने ई-रिक्शा के संचालन को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए नई अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में यात्री परिवहन को सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत विभिन्न चयनित उप-मंडलों में ई-रिक्शा के लिए यात्री अनुबंधित कैरिज परमिट जारी करने की अनुमति प्रदान की है।
सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह निर्णय पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों और यातायात सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अधिसूचना के तहत कांगड़ा जिले के उप-मंडल पालमपुर में 30 और धर्मशाला (मैक्लोडगंज सहित) में 36 परमिट स्वीकृत किए गए हैं। चंबा जिले के उप-मंडल चंबा (सदर) में पांच और भटियात में नौ परमिट दिए जाएंगे। किन्नौर जिले के कल्पा/रिकांगपिओ में 15, सांगला में 10, सिरमौर जिले के नाहन में 15 और राजगढ़ में दो परमिट की अनुमति दी गई है।
इसी प्रकार मंडी जिले के जोगिंदर नगर में 15, पधर में 35, सरकाघाट में पांच और धर्मपुर में पांच परमिट स्वीकृत हुए हैं। कुल्लू जिले में कुल्लू में 30, भुंतर में 15, बंजार में 20, मनाली में 30, पतलीकुहल में 15 और नग्गर में 15 परमिट जारी किए जाएंगे। शिमला जिले के ठियोग में छह और रोहड़ू में 20 परमिट की स्वीकृति दी गई है। सोलन जिले के कंडाघाट में तीन, अर्की में दो, नालागढ़ में 10 और बद्दी में 15 परमिट दिए जाएंगे। ऊना जिले के हरोली उप-मंडल में 17 और शेष ऊना क्षेत्र में 20 परमिट स्वीकृत किए गए हैं। इस तरह पूरे प्रदेश में कुल 400 ई-रिक्शा परमिट जारी किए जाएंगे।
प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि इन निर्धारित उप-मंडलों में अब केवल ई-रिक्शा के ही नए पंजीकरण की अनुमति होगी। राज्य के बाकी उप-मंडलों में ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा के नए संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, पहले से वैध परमिट पर संचालित ऑटो-रिक्शा इस प्रतिबंध से प्रभावित नहीं होंगे।
इसके साथ ही प्रत्येक अधिकृत ई-रिक्शा का संचालन संबंधित उप-मंडल मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि तक ही सीमित रहेगा। एक बार जिस उप-मंडल में ई-रिक्शा का पंजीकरण या संचालन स्वीकृत हो गया, उसका मुख्यालय स्थायी रहेगा और किसी भी परिस्थिति में उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। निर्धारित क्षेत्र से बाहर संचालन करना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और अधिसूचना का उल्लंघन माना जाएगा, जिसके तहत कार्रवाई की जाएगी।
