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    Himachal Cabinet Meeting : दो टर्म से आरक्षित पंचायतें होंगी ओपन, हेली टैक्सी उड़ानें बढ़ीं

    Himachal Cabinet Meeting : हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने पंचायत चुनाव से पहले बड़ा फैसला लिया है। दो टर्म से आरक्षित पंचायतें इस बार ओपन होंगी। साथ ही हेली टैक्सी उड़ानें बढ़ाने, भर्तियों और कई योजनाओं को मंजूरी दी गई।
    ARB Times TeamBy ARB Times TeamMarch 7, 2026Updated:March 9, 2026No Comments
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    एआरबी टाइम्स ब्यूरो | शिमला 

    Himachal Cabinet Meeting : हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने उन पंचायतों को इस बार ओपन करने का निर्णय लिया है, जो वर्ष 2010 से लगातार दो कार्यकाल तक आरक्षित रही हैं। शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में Himachal Pradesh Panchayati Raj Act में संशोधन को मंजूरी दी गई।

    नए निर्णय के अनुसार यदि किसी पंचायत में प्रधान, वार्ड सदस्य, बीडीसी या जिला परिषद का पद लगातार दो या उससे अधिक कार्यकाल तक एक ही श्रेणी के लिए आरक्षित रहा है, तो आगामी चुनाव में उस आरक्षण में बदलाव किया जाएगा। राज्य सरकार का कहना है कि इस फैसले से पंचायत चुनावों में सभी वर्गों को बराबर अवसर मिलेगा। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि पुराने नियमों की वजह से कई पंचायतें बार-बार एक ही श्रेणी के लिए आरक्षित हो रही थीं। इससे अन्य वर्गों के लोगों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिल पा रहा था। इसी समस्या को देखते हुए कैबिनेट ने नियमों में संशोधन का निर्णय लिया है। सरकार ने Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 में प्रस्तावित संशोधनों पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव भी आमंत्रित करने का फैसला किया है। आगामी पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर अब नए नियमों के अनुसार तय किया जाएगा।

    15 जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की मंजूरी

    मंत्रिमंडल ने Himachal Pradesh Social Security Pension Rules, 2010 में भी संशोधन को मंजूरी दी है। नए नियमों के तहत उन महिलाओं को “बेसहारा” माना जाएगा जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया है, जो उनके साथ नहीं रह रही हैं और जिनके पास आय का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है। ऐसी महिलाएं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पात्र होंगी। कैबिनेट ने Swarn Jayanti Energy Policy के तहत लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड को 40 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 15 जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की मंजूरी दी गई है, जो एकमुश्त माफी योजना का लाभ लेने के बावजूद शुरू नहीं हो सकीं। इसके साथ ही Bhakra Beas Management Board को पंडोह में 10 मेगावाट का छोटा हाइड्रो प्रोजेक्ट देने का फैसला किया गया है। इसके बदले बीबीएमबी राज्य सरकार को अनुपयोगी जमीन लौटाएगा। राज्य को इससे 13 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 5 प्रतिशत अतिरिक्त बिजली मिलेगी।

    चंडीगढ़-शिमला के बीच बढ़ेंगी हेली टैक्सी सेवाएं

    पर्यटन और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए Chandigarh–Shimla–Chandigarh हेली टैक्सी सेवा की उड़ानों को सप्ताह में तीन से बढ़ाकर 12 करने की मंजूरी दी गई है। इसके तहत सप्ताह में छह दिन, दिन में दो बार उड़ान संचालित की जाएंगी। इस सेवा के संचालन के लिए राज्य सरकार वायबिलिटी गैप फंडिंग भी देगी। कैबिनेट ने Jal Jeevan Mission के तहत कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन राज्य सरकार के संसाधनों से देने का फैसला किया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से अभी इस योजना के लिए फंड जारी नहीं हुआ है।

    मंत्रिमंडल की बैठक में ये भी फैसले

    मंत्रिमंडल ने तकनीकी शिक्षा विभाग के सरकारी इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेजों में 60 जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भरने को मंजूरी दी है। इसके अलावा सहकारिता विभाग में असिस्टेंट रजिस्ट्रार के दो और इंस्पेक्टर के 30 पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग के स्पोर्ट्स हॉस्टलों में 16 कोचों की नियुक्ति की जाएगी, जबकि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के तीन पद भरने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने हमीरपुर के खरडी में स्पोर्ट्स हॉस्टल की क्षमता बढ़ाकर 100 बेड करने और इसे स्टेट लेवल स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का फैसला किया है। वहीं ऊना के गगरेट में उपमंडलीय पुलिस कार्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा नुरपूर पुलिस जिला में कोटला पुलिस पोस्ट को पुलिस स्टेशन में अपग्रेड करने और आवश्यक पदों को भरने की मंजूरी दी गई है।सरकार ने लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिलों के लिए वर्ष 2016 में चयनित सात पटवारियों को खाली पदों पर नियुक्त करने की अनुमति भी दी है। साथ ही Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority के लिए जमीन की लीज अवधि 40 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष करने के लिए Himachal Pradesh Lease Rules, 2013 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

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