एआरबी टाइम्स ब्यूरो, मंडी
जिला दण्डाधिकारी मंडी अपूर्व देवगन ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 117 के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि 11 दिसंबर को पड्डल मैदान में आयोजित जन संकल्प सम्मेलन के मद्देनजर मंडी शहर में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक विशेष एवं अस्थायी यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। इसका उद्देश्य शहर में यातायात को सुचारु बनाए रखना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।इस दौरान खलियार, बिंद्रावणी, चक्कर और तल्याहड़ की ओर से मंडी शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही मंडी बस स्टैंड के बाहर टैक्सी और ऑटो पार्किंग भी अस्थायी रूप से बंद रहेगी।
तल्याहड़ से मंडी बस स्टैंड की ओर आने वाली बसें सन्यारडी बाइपास, केहनवाल चौक और पुलघराट से होते हुए एकतरफा मार्ग से चलेंगी। वहीं मंडी से तल्याहड़ जाने वाली बसें स्कोडी पुल और जेल रोड होते हुए भेजी जाएंगी। छोटे वाहन सामान्य रूप से चल सकेंगे। गांधी चौक से विक्टोरिया पुल तक का मार्ग हल्के वाहनों के लिए एकतरफा रहेगा, जिसमें दोपहिया व तिपहिया वाहनों को छूट दी गई है। विक्टोरिया पुल की ओर से शहर में आने वाले वाहनों को पुरानी मंडी रोड से भेजा जाएगा। आईटीआई चौक से महामृत्युंजय चौक व मंडी बाजार की ओर जाने वाला यातायात पुराने सुकेती पुल से चलेगा, जबकि बाजार से आईटीआई चौक की ओर यातायात नए सुकेती पुल से एकतरफा संचालित होगा।
इसके अलावा पुलघराट और सब्जी मंडी से मलोरी रोड की ओर बसें और भारी वाहन केवल एकतरफा चलेंगे, जबकि छोटे वाहन यातायात की स्थिति अनुसार चल सकेंगे। जिला दण्डाधिकारी ने आम नागरिकों और वाहन चालकों से अपील की है कि वे 11 दिसंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक इन विशेष यातायात व्यवस्थाओं का पालन करें ताकि जन संकल्प सम्मेलन के दौरान मंडी शहर में यातायात व्यवस्था सुचारु और सुरक्षित बनी रह सके।
