एआरबी टाइम्स ब्यूरो, रामपुर बुशहर
उपमंडलाधिकारी (नागरिक) रामपुर हर्ष अमरेन्द्र सिंह ने जानकारी दी है कि अंतरराष्ट्रीय लवी मेला 2025 की अवधि प्रशासन द्वारा 7 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। मेला अवधि समाप्त होते ही 8 दिसंबर से मेले से संबंधित सभी अस्थायी निर्माण, दुकानें, डूम झूले एवं कैनोपी संचालकों को अनिवार्य रूप से स्थल खाली करना होगा।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में नगर परिषद रामपुर को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि 8 दिसंबर को सभी अस्थायी स्टॉल, झूले, कैनोपी एवं अन्य संरचनाएं मेला मैदान से पूरी तरह हटा दी जाएं। मेला अवधि के बाद किसी भी प्रकार की गतिविधि या स्टॉल संचालन की अनुमति नहीं होगी।
उपमंडलाधिकारी ने यह भी बताया कि हिमाचल प्रदेश विद्युत परियोजना निगम लिमिटेड (HPPCL) द्वारा राष्ट्रीय उच्चमार्ग 5 पर 7 से 9 दिसंबर के बीच भारी मशीनरी एवं वाहनों की आवाजाही निर्धारित की गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय उच्चमार्ग 5 के किनारे लगाए गए अस्थायी दुकानों के टिन शेड (सीजीआई शीट) तथा सड़क के दोनों ओर अवरोधक बनने वाली संरचनाओं को 06 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 08 दिसंबर 2025 के बाद कोई व्यापारी, स्टॉलधारक अथवा संचालक राष्ट्रीय उच्चमार्ग-05, मेला मैदान या लवी मेला क्षेत्र में गतिविधि करते पाया गया, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में पुलिस विभाग, तहसील प्रशासन एवं नगर परिषद को संयुक्त रूप से निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि भारी वाहनों की आवाजाही, मेला उपरांत सफाई व्यवस्था एवं क्षेत्र की पुनर्स्थापन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।
अंत में उपमंडलाधिकारी ने सभी व्यापारियों, संचालकों एवं स्थानीय जनता से प्रशासन का सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि अनुशासन बनाए रखकर मेले का सभ्य और व्यवस्थित समापन सुनिश्चित किया जाए।
