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Shimla: खुले में शराब पीने पर होगी सख्त कार्रवाई; तंबाकू एवं नशा नियंत्रण को लेकर उपायुक्त ने दिए कड़े निर्देश

November 29, 2025 3:31 PM
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एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला

शिमला। जिलाधीश अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में एनआईसी कॉन्फ्रेंस हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय एन-कोर्ड समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मादक द्रव्यों के सेवन, रोकथाम और नशा व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।

उपायुक्त ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए ‘चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान’ के तहत शिक्षण संस्थानों से लेकर समाज के सभी हितधारकों को जोड़ा जा रहा है, ताकि नशामुक्त प्रदेश का लक्ष्य पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि हर नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी और विभाग इस अभियान में सक्रिय योगदान दें।

पंचायत स्तर पर सूचना तंत्र मजबूत करने के निर्देश

बैठक में निर्देश दिए गए कि पंचायत स्तर पर सूचना प्रणाली को और मजबूत किया जाए, ताकि नशे का कारोबार करने वालों की जानकारी तुरंत जांच एजेंसियों को मिल सके। उपायुक्त ने बताया कि नशा निवारण समितियों के माध्यम से नशा मुक्त हिमाचल की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

खुले में शराब पीने पर होगी सख्त कार्रवाई

उपायुक्त ने चेतावनी दी कि सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते पाए गए व्यक्तियों पर एक्साइज एक्ट की सेक्शन 46 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस प्रावधान में 1,000 से 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन माह तक कारावास शामिल है।

लाइसेंस के बिना होटल-मैरिज हॉल में शराब परोसने पर भारी जुर्माना

बैठक में बताया गया कि यदि बैंक्वेट हॉल, पार्टी लॉन, मैरिज पैलेस या किसी भी वाणिज्यिक परिसर में बिना L-50B लाइसेंस के शराब परोसी गई तो निम्न दंड लगाया जाएगा—

  • पहला अपराध : ₹50,000

  • दूसरा अपराध : ₹75,000

  • तीसरा एवं आगे के अपराध : ₹1,00,000

इसके अतिरिक्त, L-6A लाइसेंस केवल होटलों और रेस्तरां के लॉन, टैरेस, रूफटॉप, बैंक्वेट आदि में परोसने के लिए जारी किया जाता है। बिना लाइसेंस शराब परोसने पर क्रमिक दंड ₹20,000, ₹35,000 और ₹50,000 तक निर्धारित है। चौथे अपराध पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।

ड्रग रोकथाम से जुड़े विभिन्न एजेंडों पर चर्चा

बैठक में निम्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई—

  • ड्रग ट्रैफिकिंग से संबंधित इंटेलिजेंस साझा करना

  • अफीम, चूरा-पोस्त और गांजे की अवैध खेती पर निगरानी

  • स्कूलों-कॉलेजों में एंटी-ड्रग अवेयरनेस

  • प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक विकास कार्यक्रम

  • ड्रग डिटेक्शन उपकरणों की आवश्यकता

  • ANTF की गतिविधियों की मॉनिटरिंग

  • NCORD को ATR भेजना

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त दिव्यांशु सिंघल, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून-व्यवस्था) पंकज शर्मा, एसी टू डीसी देवी चंद ठाकुर, डीएसपी अमित ठाकुर सहित सभी एसडीएम व संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

तंबाकू मुक्त गांव बनाने की दिशा में कार्य करें : उपायुक्त

उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 की प्रगति रिपोर्ट और आगामी गतिविधियों पर चर्चा की गई।

उपायुक्त ने कहा कि तंबाकू सेवन एक गंभीर सामाजिक और स्वास्थ्य समस्या है, जिससे युवाओं को दूर रखना बेहद जरूरी है। अभियान 9 अक्टूबर से 8 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में जन-जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर कड़ी निगरानी के निर्देश

उपायुक्त ने बताया कि ढीली सिगरेट, बीड़ी व अन्य तंबाकू उत्पाद बिना अनुमति बेचना अब कानूनी अपराध है।

  • ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी अनुमति पंचायत सचिव

  • शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय सचिव प्रदान करेंगे

दुकानदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि—

  • ढीली सिगरेट/बीड़ी नहीं बेचेगा

  • स्कूल से 100 मीटर के भीतर बिक्री नहीं होगी

  • 18 वर्ष से कम आयु वालों को तंबाकू नहीं दिया जाएगा

  • दुकान में चेतावनी बोर्ड प्रदर्शित होगा

  • दुकान के भीतर तंबाकू का प्रचार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा

नियमों के उल्लंघन पर अनुमति निरस्त की जा सकती है।

जिला के 30 गांव होंगे तंबाकू मुक्त

ग्रामीण क्षेत्रों में कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की जाएगी और तंबाकू एंबेसडर नियुक्त किए जाएंगे। सभी निर्धारित मानकों को पूरा करने पर गांवों को तंबाकू मुक्त घोषित किया जाएगा।

अभियान की उपलब्धियां

  • 2458 IEC गतिविधियां आयोजित

  • 639 शिक्षण संस्थान तंबाकू मुक्त घोषित

  • 16 फ्लाइंग स्क्वाड गठित

  • 14 ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र

  • प्रतिदिन 28 सोशल मीडिया पोस्ट जारी

सभा में सीएमओ यशपाल रांटा, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. राखी शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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