एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला
14 मार्च, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसमें धारा 138 के तहत एन.आई. अधिनियम से संबंधित मामले, मनी-रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली और पानी के बिल, भरण-पोषण से जुड़े मामले, क्रिमिनल कंपाउंडेबल ऑफेन्स, वाहन दुर्घटना, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भू-अधिग्रहण, सेवाओं से संबंधित तनख्वाह व भत्ते, सेवानिवृति से जुड़े मामले, राजस्व मामले (केवल जिला और उच्च न्यायालय में लंबित) और अन्य दीवानी मामले (किराया, गुजारा भत्ता, हिदायत संबंधी, विशिष्ट प्रदर्शन सूट) शामिल हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर के सचिव ने बताया कि जो कोई भी अपने न्यायिक क्षेत्र के तहत इन मामलों का समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत में करवाना चाहते हैं, वह अपने मामले की सुनवाई के लिए न्यायिक न्यायालय परिसर रामपुर बुशहर, न्यायिक न्यायालय परिसर रिकांग पिओ (जिला किन्नौर), न्यायिक न्यायालय परिसर आनी (जिला कुल्लू) या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण रिकांग पिओ, किन्नौर में संपर्क कर सकता है।
अधिक जानकारी के लिए 01786-223605 पर कॉल किया जा सकता है या secy-dlsa-kin-hp@gov.in पर ईमेल भेजा जा सकता है। यह आयोजन लंबित मामलों के त्वरित निपटान और न्याय तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।
