एआरबी टाइम्स ब्यूरो | रोहड़ू
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-1, रोहड़ू ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी शेटू राम को आठ महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता यूको बैंक रोहड़ू के प्रबंधक ने अदालत में शिकायत दायर की थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी शेटू राम ने टर्म लोन के लिए बैंक से संपर्क किया था।बैंक ने 1 मई 2019 को आरोपी को टर्म लोन और सीसी लिमिट के तहत कुल 3,01,720 रुपये की राशि स्वीकृत कर जारी की। इसके बावजूद आरोपी निर्धारित समय पर ऋण चुकाने में नाकाम रहा।
रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी को 30 नवंबर 2021 और 30 सितंबर 2022 तक ब्याज सहित 1,97,584 रुपये जमा करने थे। देनदारी के बदले आरोपी ने बैंक के पक्ष में 1,97,000 रुपये का चेक जारी किया, जो प्रस्तुत करने पर बाउंस हो गया। इसके बाद बैंक ने 15 नवंबर 2023 को आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। मजबूरन बैंक ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता ने एनआई एक्ट की धारा-138 के सभी आवश्यक तत्व साबित कर दिए हैं। अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आठ महीने की साधारण कैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने निर्देश दिया है कि जुर्माने की राशि शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को दो महीने की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।
