एआरबी टाइम्स ब्यूरो | सोलन
हिमाचल प्रदेश के सोलन में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कनिका चावला की अदालत ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान आसिफ अंसारी के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले का निवासी है और घटना के समय पीड़िता का पड़ोसी था। अदालत ने दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई, जो एक साथ चलेगी।
📌 क्या था पूरा मामला
लोक अभियोजक पृथ्वी सिंह नेगी के अनुसार, वर्ष 2021 में घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी और सोलन में किराये के मकान में रह रही थी। आरोपी ने पहले उससे बातचीत शुरू की और शादी का झांसा देकर उसे चंडीगढ़ और फिर सहारनपुर ले गया। वहां आरोपी ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इस मामले में महिला पुलिस थाना सोलन में शिकायत दर्ज की गई थी और जांच के बाद मामला अदालत में पेश किया गया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।
⚖️ किस धारा में कितनी सजा
- पॉक्सो एक्ट धारा 6: 20 वर्ष कठोर कारावास + ₹20,000 जुर्माना
- आईपीसी धारा 363: 5 वर्ष कठोर कारावास + ₹10,000 जुर्माना
- आईपीसी धारा 366: 5 वर्ष कठोर कारावास + ₹10,000 जुर्माना
सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
जुर्माना न भरने पर 2 साल का अतिरिक्त कारावास होगा।
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