एआरबी टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू
जिला कुल्लू की विशेष न्यायाधीश-I अदालत ने 2010 की बहुचर्चित वित्तीय धोखाधड़ी मामले में आठ आरोपियों को दोषी ठहराया है।अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120-बी के तहत सभी दोषियों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास और ₹50,000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की स्थिति में एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
दोषियों की सूची:
रमन कुमार, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)
राकेश कुमार, नई दिल्ली
निखिल नंदा, बरहमपुर (ओडिशा)
सीता राम नय्यर, कुल्लू
जयदेव शर्मा, कुल्लू
गुरजन सिंह ग्रेवाल, रोपड़ (पंजाब)
संदीप कुमार उर्फ गोल्डी, नंगल (पंजाब)
वेद प्रकाश, कुल्लू
मामले का विवरण:
साल 2010 में शिकायतकर्ता जीत मलिक को SOSS (सक्सेस ऑनलाइन सर्विस सिस्टम) नामक कंपनी में निवेश पर अधिक लाभ का झांसा दिया गया। प्रारंभ में कुछ भुगतान हुए, लेकिन बाद में आरोपियों ने निवेशकों की राशि हड़प ली।
अन्य जानकारी:
पुलिस ने 2011 में FIR 504/2011 दर्ज की।
2013 में चालान अदालत में पेश किया गया।
2017 में आरोप तय हुए।
अभियोजन ने 44 गवाहों के बयान दर्ज करवाए।
अदालत ने पाया कि आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र कर लोगों को निवेश के लिए लुभाया और धोखाधड़ी की।
