Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram Threads
    Thursday, October 1
    एआरबी टाइम्स
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube
    • होम
    • राष्ट्रीय
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • कांगड़ा
      • किन्नौर
      • कुल्लू
      • ऊना
      • चंबा
      • मंडी
      • सिरमौर
      • सोलन
      • हमीरपुर
      • बिलासपुर
      • रामपुर बुशहर
    • राजनीति
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
    • क्राइम
      • अदालत
    • स्पोर्ट्स
    • मौसम
    • राशिफल
    एआरबी टाइम्स
    अदालत

    Himachal High Court : आउटसोर्स नर्स भर्ती पर सरकार को फटकार, 20 हजार जुर्माना

    Himachal High Court ने आउटसोर्स स्टाफ नर्स भर्ती पर सख्त रुख अपनाते हुए सरकार पर 20 हजार जुर्माना लगाया और 25 मार्च तक पूरी जानकारी मांगी। पढ़ें पूरी खबर
    ARB Times DeskBy ARB Times DeskMarch 17, 2026Updated:April 13, 20261 Comment2 Mins Read
    Facebook Twitter Telegram WhatsApp Email
    Follow Us
    Facebook X (Twitter)
    हिमाचल हाईकोर्ट भवन।

    एआरबी टाइम्स ब्यूरो | शिमला 

    Himachal High Court ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़ा रुख अपनाते हुए आउटसोर्स स्टाफ नर्सों की भर्ती मामले में 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह राशि आईजीएमसी शिमला के निर्धन रोगी उपचार कोष में जमा करने के निर्देश दिए हैं।

    मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने अदालती आदेशों की अवहेलना और समय पर हलफनामा दाखिल न करने पर सरकार के प्रति नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। अदालत के अनुसार यह कर्मचारियों का शोषण है, क्योंकि उन्हें नियमित कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन मिलता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला अनुच्छेद 21 (जीवन के अधिकार) से भी जुड़ा है, क्योंकि आउटसोर्स स्टाफ पर विभाग का सीधा नियंत्रण नहीं होता, जिससे मरीजों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।

    आदेशों की अवहेलना पर सख्ती

    Himachal High Court की खंडपीठ ने पाया कि 31 दिसंबर 2025 को दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार ने हलफनामा दाखिल नहीं किया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी 17 मार्च 2025 को इस मामले को 8 सप्ताह में निपटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद देरी की गई। अदालत ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और स्टाफ नर्सों के खाली पदों को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि भर्ती नियमों के अनुसार नियुक्तियां नियमित या अनुबंध आधार पर होनी चाहिए, लेकिन सरकार आउटसोर्सिंग का सहारा ले रही है।

    25 मार्च तक मांगी पूरी रिपोर्ट

    Himachal High Court ने राज्य सरकार को 25 मार्च तक विस्तृत जानकारी देने के निर्देश दिए हैं, जिसमें शामिल हैं:

    • अब तक भरे गए स्टाफ नर्स पदों की संख्या

    • आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने की नीति

    • विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों का पूरा डेटा

    कोर्ट ने चेतावनी दी है कि यदि समय पर जानकारी नहीं दी गई तो राज्य के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

    #CourtNews #HimachalHighCourt #HPGovernment #IGMCShimla #OutsourcingIssue #ShimlaNews #StaffNurseRecruitment
    Share. Facebook Twitter Telegram Email WhatsApp
    Previous ArticleMandi Accident : बर्फ पर फिसली कार खाई में गिरी, पति की मौत, पत्नी गंभीर
    Next Article Bilaspur : पढ़ाई के लिए मोबाइल से रोका, 13 साल के बच्चे ने कर ली आत्महत्या
    ARB Times Desk
    • Website

    Related Posts

    Court: पोक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष कारावास की सजा

    September 30, 2026

    Himachal High Court : समान काम के लिए समान वेतन संवैधानिक अधिकार, विभाग अलग होने से नहीं कर सकते भेदभाव

    September 29, 2026

    Rampur Bushahr : नाबालिग से दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल की सजा, 10-10 हजार जुर्माना

    September 27, 2026

    Rampur Bushahr News : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, पांच हजार जुर्माना

    September 27, 2026

    Himachal High Court : पति के चरित्र पर बेबुनियाद आरोप और सेना के अधिकारियों से शिकायत मानसिक क्रूरता

    September 24, 2026

    Himachal High Court : सरकारी CBSE स्कूलों में 30 सितंबर तक शिक्षकों की भर्ती के आदेश, सरकार से मांगी रिपोर्ट

    September 19, 2026

    Himachal High Court : 12 साल में 11 तबादले, हाईकोर्ट ने कर्मचारी की ट्रांसफर पर लगाई रोक

    September 18, 2026

    Himachal High Court : शादीशुदा बेटी को नौतोड़ जमीन से नहीं किया जा सकता वंचित, सरकार को पट्टा जारी करने का आदेश

    September 17, 2026

    Court: 6 किलो 24 ग्राम चरस बरामदगी के मामले में आरोपी बरी

    September 15, 2026

    Himachal High Court : संजौली में अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, नगर निगम को अपना वार्ड कार्यालय गिराने का आदेश

    September 15, 2026

    Himachal High Court : संगीत शिक्षकों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार से 3 हफ्ते में मांगा जवाब

    September 13, 2026

    Himachal High Court : 78 साल के पति की दलील खारिज, पत्नी को ₹3,500 गुजारा भत्ता देने का आदेश

    September 13, 2026
    View 1 Comment

    1 Comment

    1. Pingback: Shimla : आर्थिक संकट में सरकार का बड़ा फैसला, कैबिनेट रैंक खत्म, 20% वेतन रोका

    Leave A Reply Cancel Reply

    October 2026
    MTWTFSS
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 
    « Sep    
    Useful links

    🛡️ Government Links

    • भारत सरकार पोर्टल
    • हिमाचल प्रदेश सरकार
    • हिमाचल पुलिस
    • हिमाचल प्रदेश सचिवालय
    • NIC
    • RTI Online
    • Election Commission of India

    🎓 Education & Universities

    • HP University (HPU)
    • Central University HP
    • SPU Mandi
    • IGMC Shimla
    • HP Technical University

    💼 Jobs & Services

    • National Career Service
    • HP Employment Portal
    • HPPSC
    • HPSSSB
    • MyGov India
    • UIDAI Aadhaar Services
    Categories
    Archives

    Our Visitor

    1 2 4 8 8 0
    Users Today : 10
    Total Users : 124880
    Total views : 245242
    Home Himachal Crime Politics
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • About us
    • Contact us
    • Disclaimer
    • Privacy Policy 
    • Editorial Policy
    • Terms & Conditions
    Copyright © 2026 ARB Times. All Rights Reserved.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.