एआरबी टाइम्स ब्यूरो, रामपुर बुशहर | रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि मामला 26 सितंबर 2025 का है। पीड़िता शाम करीब 8:00 बजे अपनी पड़ोसी लड़की के साथ रामलीला देखने गई थी। रात करीब 9:30 बजे वह अकेली अपने क्वार्टर की ओर लौट रही थी। इसी दौरान सड़क पर एक पिकअप उसके सामने आकर रुकी। आरोपी तबरेज आलम उर्फ बिराज ने उसे जबरन गाड़ी में खींच लिया। इसके बाद तबरेज आलम और लखिंद्र पीड़िता को वाहन से जंगल की ओर ले गए। गाड़ी रोकने के बाद दोनों ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के चिल्लाने पर दोनों आरोपियों ने उसे सड़क पर उतार दिया।
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मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच पूरी होने पर आरोपियों के खिलाफ चालान पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज किए। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए। अदालत से दोषी करार दिए गए तबरेज आलम उर्फ बिराज (26) पश्चिम चंपारण, बिहार का निवासी है, जबकि दूसरा दोषी लखिंद्र उर्फ लक्की (24) किन्नौर के निचार गांव का रहने वाला है। दोनों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।
