एआरबी टाइम्स ब्यूरो
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय पोक्सो कोर्ट किन्नौर स्थित रामपुर ने 80 वर्षीय बलकु राम को 7 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़ के मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल की सशक्त कारावास और ₹2000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, पोक्सो कोर्ट किन्नौर ने यह फैसला POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत सुनाया। घटना 11 मार्च 2024 की है, जब पीड़िता, जिसकी उम्र केवल 7 वर्ष है, अपने घर पर अकेली थी। उसके माता-पिता काम पर गए हुए थे। जब वह पानी देखने नलके के पास गई, तभी आरोपी बलकु राम ने उसे टॉफी का लालच देकर एकांत स्थान पर ले जाकर गलत हरकतें शुरू कीं।
सौभाग्य से, एक दर्जी ने पास की छत से यह सब देखा, वीडियो बनाई और शोर मचाया। आरोपी बच्ची को छोड़कर भाग गया। बाद में, यह वीडियो पीड़िता के माता-पिता को दिखाई गई और उन्होंने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। जांच अधिकारी एएसआई सुनील नेगी की देखरेख में मामले की छानबीन की गई। अदालत में 17 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और बचाव पक्ष की दलीलें भी सुनी गईं। अदालत ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर बलकु राम को दोषी पाया और यह सजा सुनाई।
