एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। हिमाचल सरकार ने बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के चयन के लिए नए मापदंड निर्धारित किए हैं। पंचायत सचिव की ओर से ग्राम सभा की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी और रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाएगा। सचिव, ग्रामीण विकास राजेश शर्मा ने इन मापदंडों के आदेश जारी किए।
योग्य परिवारों के लिए नए मापदंड
✔ अनाथ बच्चों वाले परिवार: यदि 18 वर्ष से कम आयु के अनाथ बच्चों वाले परिवार में केवल 59 वर्ष से अधिक के वृद्ध सदस्य हैं और 18-59 वर्ष के बीच का कोई वयस्क नहीं है, तो वे बीपीएल सूची में शामिल होंगे।
✔ महिला मुखिया वाले परिवार: यदि परिवार की मुखिया महिला है और उसमें 18 से 59 वर्ष का कोई वयस्क सदस्य नहीं है, तो उसे भी बीपीएल सूची में लिया जाएगा।
✔ दिव्यांग मुखिया: यदि मुखिया 50% से अधिक दिव्यांगता से ग्रस्त है, तो परिवार को बीपीएल सूची में शामिल किया जाएगा।
✔ गंभीर बीमारियों से ग्रस्त परिवार: यदि परिवार का कमाने वाला सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया जैसी बीमारियों से स्थायी रूप से अक्षम हो गया है, तो उसे बीपीएल सूची में रखा जाएगा।
✔ मनरेगा श्रमिक: जिन परिवारों के वयस्क सदस्यों ने मनरेगा के तहत 100 दिन का रोजगार पूरा किया हो, वे भी पात्र होंगे।
नए संशोधन और बीपीएल से बाहर होने के कारण
❌ पक्का मकान होने पर परिवार को सूची से बाहर किया जाएगा।
❌ यदि परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता है, तो वह पात्र नहीं होगा।
❌ जिनकी वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक है, वे सूची में शामिल नहीं होंगे (पहले यह सीमा 36,000 रुपये थी)।
❌ जिनके पास एक हेक्टेयर से अधिक भूमि है, उन्हें सूची से बाहर किया जाएगा।
❌ यदि परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी, अर्द्धसरकारी या निजी नौकरी में है, तो वे बीपीएल सूची से हटाए जाएंगे।
❌ बीपीएल सूची में शामिल होने के लिए परिवार के मुखिया को शपथ पत्र देना होगा कि उनके पास उपरोक्त में से कोई भी सुविधा नहीं है।
आवेदन और निष्कासन प्रक्रिया
✅ इच्छुक परिवारों को हर साल 31 जनवरी तक ग्राम पंचायत में आवेदन करना होगा।
✅ ग्राम सभा के समक्ष बीपीएल सूची से किसी परिवार को हटाने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा।
✅ संपूर्ण प्रक्रिया 15 मई तक पूरी कर ली जाएगी।
✅ यदि कोई नया परिवार बीपीएल सूची में नामांकन के लिए आवेदन करता है और उसका कोई सदस्य पहले से ही ग्राम पंचायत में अलग परिवार के रूप में पंजीकृत है, तो उसे अगले 3 वर्षों तक बीपीएल सूची में नहीं जोड़ा जाएगा।