एआरबी टाइम्स ब्यूरो
शिमला। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई। इसमें खाद्य सुरक्षा को लेकर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के किनारे खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। ऐसे उत्पाद जिनसे लोगों की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, उन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके लिए खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की संख्या बढ़ाई जाएगी। बिना अनुमति के खाद्य एवं पेय पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Food Safety Meeting में निर्णय लिया गया कि दूध, पनीर, मिठाई, फल-सब्जियों की नियमित जांच की जाएगी। फील्ड स्टाफ को निर्देश दिए गए कि वे नियमित निरीक्षण कर तुरंत रिपोर्ट संबंधित विभाग को सौंपें। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
बड़े आयोजनों पर विशेष ध्यान, लिए जाएंगे सैंपल
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि होटल और रिजॉर्ट में होने वाले शादी समारोह व अन्य बड़े आयोजनों में खाने के सैंपल लिए जाएंगे, ताकि खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। बड़े आयोजनों में फूड पॉइजनिंग की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। शहर से सटे छोटे बाजारों में भी फील्ड स्टाफ जांच करेगा। स्कूलों के आसपास स्थित दुकानों में प्राथमिकता के आधार पर निरीक्षण किया जाएगा, ताकि बच्चों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ मिल सकें। उपायुक्त ने आम जनता से अपील की कि यदि वे किसी खाद्य वस्तु में गड़बड़ी पाते हैं तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान भी चलाए जाएंगे।