एआरबी टाइम्स ब्यूरो
रामपुर बुशहर। जिला एवं सत्र न्यायालय रामपुर ने हत्या के प्रयास के एक गंभीर मामले में फैसला सुनाते हुए शिमला जिले के ननखड़ी निवासी सुनील कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और ₹25,000 जुर्माना तथा आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत 6 महीने की कैद और ₹2,000 जुर्माना की सजा सुनाई है।
यह मामला 14 अप्रैल 2015 की सुबह खोलीघाट बाजार में हुए गोलीकांड से जुड़ा है। आरोपी सुनील कुमार ने टायर जलाने को लेकर हुए विवाद में पहले अनिल मेहता को डंडे से पीटा और फिर अपनी लाइसेंसी 32 बोर की पिस्तौल से ताबड़तोड़ फायरिंग की।
पहली गोली अनिल की बाईं जांघ में लगी।
दूसरी गोली प्रदीप मेहता (अनिल के भाई) की गर्दन में जा धंसी।
तीसरी गोली दोबारा अनिल के बाएं पैर में मारी गई।
घटना के तुरंत बाद मामला दर्ज हुआ और IPS अधिकारी गौरव सिंह ने इसकी गहन जांच की। न्यायालय में कुल 21 गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
सरकारी वकील लुद्र मणि शर्मा ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावशाली पैरवी की।
कोर्ट का अतिरिक्त आदेश:
यदि जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो:
IPC धारा 307 के तहत 1 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास
आर्म्स एक्ट के तहत 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
