Shimla : संजौली मस्जिद पर बड़ा फैसला; निचली दो मंजिलें भी अवैध, गिराने के आदेश

एआरबी टाइम्स ब्यूरो

शिमला । हिमाचल की राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में बनी पांच मंजिला मस्जिद को अब पूरी तरह अवैध करार दिया गया है। नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने शनिवार को अंतिम फैसला सुनाते हुए मस्जिद की निचली दो मंजिलों को भी गिराने का आदेश जारी किया। इससे पहले 5 अक्तूबर 2024 को मस्जिद की ऊपर की तीन मंजिलों को अवैध घोषित किया गया था, जिनमें से दो को मस्जिद कमेटी ने पहले ही कोर्ट के आदेश पर गिरा दिया है।

शनिवार को हुई सुनवाई में वक्फ बोर्ड मस्जिद की निचली दो मंजिलों से जुड़े आवश्यक दस्तावेज जैसे निर्माण की मंजूरी, नक्शा और राजस्व रिकॉर्ड को कोर्ट में पेश नहीं कर सका। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार, यह फैसला 8 मई 2025 से पहले सुनाया जाना था, जिसे आयुक्त कोर्ट ने तय समयसीमा में पूरा कर दिया। अब पूरी इमारत को गिराने का आदेश लागू होगा, हालांकि इसे पूरा करने की समयसीमा फैसले की कॉपी मिलने के बाद स्पष्ट होगी। करीब 50 मिनट चली सुनवाई में वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने कहा कि मस्जिद की निचली दो मंजिलें 1947 से पहले की हैं और उन्हीं के स्थान पर नई मस्जिद बनाई गई है। इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि जब 2010 में पुरानी मस्जिद को गिराया गया, तो नई इमारत के लिए अनुमति किससे ली गई? कोई वैध दस्तावेज न होने पर कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ।

उधर, वक्फ बोर्ड के संपदा अधिकारी कुतुबदीन ने कोर्ट के फैसले को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मस्जिद का नाम राजस्व रिकॉर्ड में ‘गैर मुमकिन मस्जिद’ के रूप में दर्ज है, लेकिन रिकॉर्ड अपडेट न होने के कारण समय पर पेश नहीं किया जा सका। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि ऊपर की तीन मंजिलें अवैध थीं, जिन्हें कोर्ट के आदेश के अनुसार गिरा दिया गया है।

 

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