एआरबी टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर। विशेष न्यायाधीश घुमारवीं मोहित बंसल की अदालत ने 6.10 किलोग्राम चरस के साथ पकड़े गए दो लोगों को 12-12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।
दोषियों के नाम और सजा
देवेंद्र कुमार, निवासी गांव पुन्यल, जिला कुल्लू
मुकेश नेगी, निवासी गांव गाहर, जिला कुल्लू
आर्थिक दंड नहीं देने की स्थिति में दोनों को अतिरिक्त 6-6 माह की सजा भुगतनी होगी।
मामला कैसे सामने आया
साल 2022 में सदर थाना पुलिस टीम, निरीक्षक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में पडगल में यातायात जांच कर रही थी। जांच के दौरान टैक्सी नंबर की एक कार की डिग्गी से पीठू बैग में 6.10 किलोग्राम चरस बरामद हुई। कार में सवार दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS Act (मादक पदार्थ अधिनियम) के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। जांच पूरी होने के बाद चालान अदालत में पेश किया गया। मुकदमे की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी अभय गुप्ता ने की और 18 गवाहों के बयान पेश किए। अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने दोषियों को उपरोक्त सजा सुनाई।
