शिमला। जिला एवं सत्र न्यायालय ने चरस तस्करी के तीन साल पुराने मामले में नेरवा निवासी कमलेश कुमार को दोषी करार देते हुए तीन साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
एचआरटीसी बस से दबोचा था आरोपी
मामला 4 दिसंबर 2020 का है। ढली थाना पुलिस की टीम कुफरी मार्ग पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एचआरटीसी बस में सफर कर रहा एक संदिग्ध दिखा, जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 270 ग्राम चरस बरामद हुई। मौके पर ही कमलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मौके से जुटाए साक्ष्यों, जब्त सामग्री और गवाहों के आधार पर चालान तैयार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने अभियोजन की दलीलों और रिकॉर्ड में मौजूद प्रमाणों को ठोस मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
