एआरबी टाइम्स ब्यूरो, शिमला
हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अब हाईवे और फोरलेन पर रील या वीडियो बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का एलान किया है। तीन दिन पहले मनाली–कीरतपुर फोरलेन पर 22 वर्षीय छात्र की रील बनाते समय हुई दर्दनाक मौत के बाद पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश जारी किए हैं। अब कोई भी व्यक्ति यदि हाईवे या फोरलेन पर वाहन रोककर रील बनाता है तो पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज करेगी।
डीजीपी की अपील – कुछ सेकंड की रील के लिए जान जोखिम में न डालें
डीजीपी अशोक तिवारी ने विशेषकर युवाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया ट्रेंड्स के चक्कर में अपनी जिंदगी जोखिम में न डालें। जिंदगी किसी भी ट्रेंड, लाइक या फॉलोअर्स से कहीं ज्यादा कीमती है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ सेकंड की लोकप्रियता के लिए जीवन दांव पर लगाना बेहद खतरनाक है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
हाईवे पर सख्त पेट्रोलिंग और सीसीटीवी निगरानी
पीएचक्यू ने सभी जिलों में हाईवे और फोरलेन मार्गों पर पेट्रोलिंग बढ़ाने और सीसीटीवी निगरानी सख्त करने के निर्देश दिए हैं। जो लोग खतरनाक या संवेदनशील स्थानों पर गाड़ी रोककर रील बनाते पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी। एनएचएआई और स्थानीय प्रशासन को कहा गया है कि ऐसे स्थानों को नो स्टॉपिंग / नो फोटोग्राफी जोन घोषित किया जाए। इन जगहों पर चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश भी जारी हुए हैं। पुलिस विभाग ने परिवहन विभाग और प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त जागरूकता अभियान चलाने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत स्कूलों, कॉलेजों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर संदेश दिया जाएगा।
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