Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Trending
    • Sirmaur Murder Case: सिरमौर में महिला की हत्या कर शव जलाया, जंगल में मिली अधजली लाश
    • Himachal High Court : ज्वाइनिंग के बाद इस्तीफा देने पर वेटिंग लिस्ट से नहीं होगी नियुक्ति
    • दैनिक राशिफल 14 मई 2026 | मेष से मीन तक पढ़ें
    • Bilaspur: बिलासपुर के 21 मेधावी विद्यार्थियों काे जिला प्रशासन ने किया सम्मानित
    • Kullu: रीता मोड़ के समीप निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय निरमंड के नए परिसर का निरीक्षण
    • Rampur Bushahr: dJ NatioN Sports Fest 2026 का फुटबॉल टूर्नामेंट संपन्न, Royal FC Chandigarh बनी विजेता
    • Rampur Bushahr: आर्य पब्लिक स्कूल में एनडीआरएफ ने छात्रों को सिखाए आपदा प्रबंधन के गुर
    • Rampur Bushahr: रामपुर में पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज, मतदान कर्मियों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण
    Facebook X (Twitter)
    एआरबी टाइम्स
    • होम
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • रामपुर बुशहर
      • कांगड़ा
      • किन्नौर
      • सोलन
      • सिरमौर
      • हमीरपुर
      • बिलासपुर
      • कुल्लू
      • मंडी
      • ऊना
    • देश
    • राजनीति
    • क्राइम
    • शिक्षा
    • स्वास्थ्य
    • स्पोर्ट्स
    • मौसम
    • राशिफल
    एआरबी टाइम्स
    अदालत

    Himachal High Court : ज्वाइनिंग के बाद इस्तीफा देने पर वेटिंग लिस्ट से नहीं होगी नियुक्ति

    ARB Times TeamBy ARB Times TeamMay 14, 2026No Comments
    Facebook Twitter WhatsApp Pinterest LinkedIn Reddit Tumblr Email
    Follow Us
    Facebook X (Twitter)
    हिमाचल हाईकोर्ट भवन।

    एआरबी टाइम्स ब्यूरो | शिमला 

    Himachal High Court ने सरकारी भर्तियों को लेकर अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई चयनित उम्मीदवार पदभार ग्रहण करने के बाद नौकरी से इस्तीफा देता है, तो उस पद को उसी चयन प्रक्रिया की वेटिंग लिस्ट से नहीं भरा जा सकता। अदालत ने कहा कि ज्वाइनिंग के बाद पुरानी चयन प्रक्रिया समाप्त मानी जाएगी और इस्तीफे से खाली हुआ पद नई रिक्ति माना जाएगा, जिसे नए विज्ञापन के जरिए ही भरा जाएगा।

    न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने यह फैसला एक याचिका को खारिज करते हुए दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि सरकारी नौकरियों में प्रतीक्षा सूची (Waiting List) का अधिकार केवल तब तक सीमित रहता है, जब तक चयनित उम्मीदवार पदभार ग्रहण नहीं करता। एक बार उम्मीदवार ज्वाइन कर लेता है, तो उस पद के लिए वेटिंग लिस्ट का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि चयनित उम्मीदवार के ज्वाइन करने के बाद यदि वह इस्तीफा देता है, तो उससे उत्पन्न रिक्ति को “फ्रैश वैकेंसी” माना जाएगा। ऐसे पदों को भरने के लिए विभाग को नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि अतीत में किसी मामले में नियमों की अनदेखी कर नियुक्ति दी गई हो, तो उसे आधार बनाकर भविष्य में गलत आदेश जारी नहीं किए जा सकते।

    यह था पूरा मामला

    मामला सहायक जिला अटॉर्नी (ADA) भर्ती से जुड़ा था। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक जिला अटॉर्नी के पदों के लिए भर्ती निकाली थी। अनुसूचित जाति श्रेणी के एक आरक्षित पद पर चयनित उम्मीदवार ने नियुक्ति मिलने के बाद पदभार ग्रहण कर लिया था, लेकिन कुछ समय बाद उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मेरिट सूची में दूसरे स्थान पर रही याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि खाली हुए पद पर नियुक्ति उन्हें दी जाए, क्योंकि वे वेटिंग लिस्ट में अगली उम्मीदवार थीं। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और कहा कि चयनित उम्मीदवार के ज्वाइन करने के साथ ही चयन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में बाद में खाली हुए पद को प्रतीक्षा सूची से भरने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता।

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Pinterest LinkedIn Tumblr Telegram Email
    ARB Times Team
    • Website

    Related Posts

    Shimla: 64 ग्राम चिट्टे के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, ठियोग होटल में युवक-युवती भी पकड़े गए

    May 12, 2026

    Shimla : सरकारी नौकरी के लिए एंटी-चिट्टा टेस्ट अनिवार्य, प्रोफेशनल कोर्स के छात्रों की भी होगी ड्रग स्क्रीनिंग

    May 12, 2026

    Rampur Bushahr : 9 ग्राम चिट्टा बरामद, कुमारसैन पुलिस ने तीन तस्करों को किया गिरफ्तार

    May 10, 2026

    Shimla : ससुर के अतिक्रमण पर बहू की चुनावी अयोग्यता मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने रोक से किया इंकार

    May 9, 2026

    Shimla : पूर्व CPS के सरकारी आवासों पर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

    May 8, 2026

    Shimla News : चिट्टे के साथ पकड़े गए अंबाला निवासी को दो महीने की सजा

    May 8, 2026
    Leave A Reply Cancel Reply

    May 2026
    MTWTFSS
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031
    « Apr    
    Categories
    Archives
    About us

    ARB Times एक स्वतंत्र डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसकी शुरुआत 19 जनवरी 2024 को हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर से एक फेसबुक न्यूज चैनल के रूप में हुई। विश्वसनीयता और जनसरोकार को प्राथमिकता देते हुए, हमने 15 जनवरी 2025 को अपनी न्यूज वेबसाइट लॉन्च की। हमारा उद्देश्य केवल खबरें देना नहीं, बल्कि समाज की वास्तविक समस्याओं सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन से जुड़े मुद्दों को सामने लाना है। हमारा मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचना नहीं, बल्कि जनता की आवाज बनने की जिम्मेदारी भी है।

    हमारा फोकस:

    • स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रासंगिक खबरें
    • जनसरोकार और विकास से जुड़े मुद्दों को उजागर करना
    • पाठकों की भागीदारी को बढ़ावा देना
    • सत्य, निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पत्रकारिता

    Contact Us:

    📞 9882210413
    ✉️ editor@arbtimes.in
    ✉️ arbtimeshp@gmail.com

    Our Visitor

    1 0 8 0 8 3
    Users Today : 9
    Total Users : 108083
    Total views : 216078
    Useful links

    🛡️ Government Links

    • भारत सरकार पोर्टल
    • हिमाचल प्रदेश सरकार
    • हिमाचल पुलिस
    • हिमाचल प्रदेश सचिवालय
    • राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)
    • RTI Online
    • Election Commission of India

    🎓 Education & Universities

    • हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU)
    • सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश (CUHP)
    • सरदार पटेल विश्वविद्यालय (SPU)
    • IGMC शिमला
    • HP Technical University

    💼 Jobs & Services

    • राष्ट्रीय रोजगार सेवा (NCS)
    • हिमाचल रोजगार पोर्टल
    • HPPSC (लोक सेवा आयोग)
    • HPSSSB (कर्मचारी चयन आयोग)
    • MyGov India
    • UIDAI - आधार सेवा
    Home Top Crime Politics
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    • About us
    • Contact us
    • Privacy Policy 
    • Disclaimer
    © 2026 ARB Times. All Rights Reserved.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.