एआरबी टाइम्स ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में अदालत ने NDPS केस में दोषी को कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने बैजनाथ थाना क्षेत्र के एनडीपीएस केस में आरोपी राकेश कुमार निवासी भट्टू, तहसील बैजनाथ को दोषी करार देते हुए 5 साल का कठोर कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना लगाने का आदेश दिया।
यह मामला 26 जनवरी 2020 का है। शाम को गश्त के दौरान बैजनाथ पुलिस को ऊपरी भट्टू के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 612 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने मौके पर ही मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने समय पर चालान अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान स्वतंत्र गवाहों की सटीक और स्पष्ट गवाही ने इस मामले को मजबूत किया, जिसे अदालत ने सराहनीय बताया। त्वरित सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई। इधर, पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह फैसला नशे के खिलाफ चल रही मुहिम में एक बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थ तस्करी पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ताकि समाज को नशे के दुष्प्रभावों से बचाया जा सके।
