एआरबी टाइम्स ब्यूरो, किन्नौर
सहायक आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी कराधान जिला किन्नौर ऋषभ कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला किन्नौर के सभी आबकारी लाइसेंसियों को सख़्त निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने शराब के ठेकों पर मूल्य दर सूची (रेट लिस्ट) स्पष्ट एवं दिखाई देने वाले स्थान पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें तथा किसी भी स्थिति में ग्राहक से अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक राशि न वसूलें।
उन्होंने बताया कि निरीक्षण अथवा शिकायत के दौरान यदि किसी ठेके पर एमआरपी से अधिक राशि वसूलने का मामला सामने आता है, तो आबकारी नीति 2025-26 के अंतर्गत संबंधित लाइसेंस के विरुद्ध तत्काल एवं सख़्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस कार्रवाई में लाइसेंस निलंबन, रद्दीकरण एवं जुर्माना शामिल है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विभाग द्वारा निरंतर निरीक्षण किया जा रहा है और किसी भी प्रकार की अनियमितता की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित आबकारी लाइसेंसी की होगी।
शिकायत के लिए संपर्क करें:
यदि किसी ग्राहक को शराब ठेके पर एमआरपी से अधिक राशि वसूले जाने की शिकायत हो, तो वह निम्न अधिकारियों से तुरंत संपर्क कर सकता है—
ऋषभ कुमार, सहायक आयुक्त (आबकारी), जिला किन्नौर
📞 7018101438पप्पू कुमारी, आबकारी अधिकारी, कल्पा
📞 8219830585नरेश कुमार, सहायक आबकारी अधिकारी, निचार
📞 9817140260राहुल ठाकुर, सहायक आबकारी अधिकारी, पूह
📞 8219923150
