एआरबी टाइम्स ब्यूरो, रामपुर बुशहर
जिला एवं सत्र न्यायालय किन्नौर, स्थित रामपुर ने हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी ठहराए गए आरोपियों में शशि कुमार पुत्र राजी राम, टीकम सिंह पुत्र जय चंद (निवासी गांव काचे, तहसील निचार, जिला किन्नौर) तथा राजू नेपाली पुत्र तिल बहादुर (निवासी गांव बिद्याबसीन, तहसील व जिला दैलिक, नेपाल) शामिल हैं।
इस मामले की जानकारी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने दी। उन्होंने बताया कि यह मामला वर्ष 2020 का है। आरोप है कि तीनों आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते सुनील कुमार को शराब पीने के बहाने गांव काचे बुलाया। सुनील कुमार अपनी गाड़ी से गांव काचे पहुंचा और आरोपी शशि कुमार की गाड़ी में बैठ गया।
घटना के दौरान सुनील कुमार ने राजू नेपाली से सिगरेट मांगी, जिस पर मना करने से विवाद शुरू हो गया। बहस बढ़ते हुए हाथापाई में बदल गई और सभी गाड़ी से बाहर आ गए। इसी दौरान गुस्से में आकर आरोपी शशि कुमार ने चाकू से सुनील कुमार की गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी। अन्य दोनों आरोपियों ने इस अपराध में शशि कुमार का साथ दिया।
मामले में थाना भावानगर में एफआईआर दर्ज की गई तथा इसकी जांच डीएसपी राजू द्वारा की गई। अदालत ने सभी साक्ष्यों, तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी पाया।
न्यायालय ने आरोपी शशि कुमार, राजू नेपाली और टीकम सिंह को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 25-25 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया। सरकार की ओर से इस मुकदमे की पैरवी जिला न्यायवादी एल.एम. शर्मा तथा उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की।
