एआरबी टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू
जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय स्पेशल जज-I, कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने आरोपी योगराज पुत्र भीमी राम, निवासी गांव सुखनी, डाकघर बराग्राम, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दोषी ठहराया है। अदालत ने आरोपी को 12 वर्ष की कठोर कारावास और ₹1,20,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी।
जिला न्यायवादी ने बताया कि 06 फरवरी 2023 को दोपहर करीब 1:30 बजे हेड कांस्टेबल संदीप के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने आरोपी योगराज को 2.049 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी यह चरस एक बैग में लेकर जा रहा था। यह बरामदगी सेगली जीरो प्वाइंट के पास मारुति वैन (रजिस्ट्रेशन नंबर HP-34B-1895) से की गई।
इस संबंध में थाना पतलीकूहल, जिला कुल्लू में एफआईआर नंबर 14/23 दर्ज की गई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चालान माननीय अदालत में पेश किया। अभियोजन पक्ष ने आरोप सिद्ध करने के लिए अदालत के समक्ष 14 गवाहों की गवाही कराई, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
