चंडीगढ़ (एआरबी टाइम्स)। अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 70 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसके अतिरिक्त, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की सिफारिश की गई है। यह घिनौनी घटना 14 अगस्त, 2023 को घटित हुई थी। पीड़िता स्वतंत्रता दिवस के लिए झंडा खरीदने की बात कहकर अपने घर से निकली थी, लेकिन वह लापता हो गई। जांच के दौरान पता चला कि धनास निवासी व्यक्ति ने बच्ची से 100 रुपए छीन लिए थे। इन पैसों से शराब खरीदने के बाद वह मासूम बच्ची को खुड्डा लाहौरा के जंगल में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।
इस संबंध में बच्ची की मां ने सारंगपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी बेटी को ढूंढती हुई मां जब धनास पहुंची, तो उन्होंने अपनी बेटी को आरोपी के साथ हाथ पकड़े हुए देखा। मां को देखते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। पूछताछ में पीड़िता ने आपबीती सुनाई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।